राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
नियम अनुमान
आदेश
प.8 (10) वित्त / नियम / 2009 जयपुर, दिनांक 14.06.2017
माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका संख्या DBCWP 20183/2013 योगेश शर्मा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 05.12.2016 की अनुपालना में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.01.2017 द्वारा निर्देश जारी किये गये थे कि तथा एक ही गकान में रहते हों तो, उनमें से एक का ही मकान किराया भत्ता, जो दोनों में जिसका अधिक हो, आहरित किया जावे। यह आदेश माह जनवरी 2017 के वेतन से प्रभावी किया गया था।
उपरोक्त संदर्भित जनहित याचिका संख्या DBCWP 20183/2013 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2017 की पालना में इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 30.01.2017 को प्रत्याहारित (withdraw) किया जाता है।
आदेश दिनांक 30.01.2017 की पालना में जिन राजकीय अधिकारियों / कर्मचारियों के मकान किराया भत्ता का भुगतान माह जनवरी 2017 से रोका गया है, का एरियर मकान किराया भत्ता नियम, 1989 के प्रावधानानुसार देय होगा।
शासन सचिव, वित्त (बजट)