मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना 2015
योजना का उद्देश्य :-
राजस्थान राज्य की मेधावी छात्राओं को राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक नियमित छात्रा के रूप में प्रवेश लेकर अध्ययन करने हेतु प्रेरित करना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक डिग्री परीक्षा में अधिक से अधिक अंक लाने, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने, उच्च अध्ययन हेतु आकर्षित करने एवं उच्च शिक्षा हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध कराना है ।
2- नाम एवं प्रभावित क्षेत्र :
(1) इस योजना का नाम मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना 2015 होगा।
(2) यह योजना सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावी होगी ।
3- योजना के अन्तर्गत देय लाभ (स्कूटी वितरण) :
राजस्थान मूल की वे छात्राऐ जिन्होंने राजकीय विद्यालय से 9वीं से 12वीं तक अध्ययन पूरा कर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 12वीं कक्षा की परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त कर राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों, राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों, में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हो, उनको जिलेवार वरीयतानुसार कुल 1650 (प्रत्येक जिले में 50 स्कूटी) स्कूटी स्वीकृत कर निःशुल्क वितरित की जावेगी। यदि पूर्ण प्रयास करने के उपरान्त भी राजकीय महाविद्यालयों, राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं के आवेदन पूर्ण/सही प्राप्त नहीं होते है, तो जितने आवेदन कम प्राप्त होगें उतनी स्कूटी वरीयता सूची के आधार पर राजकीय महाविद्यालयों, राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को स्वीकृत की जा सकेगी।
स्कूटी वितरण के साथ एक वर्ष का बीमा दो लीटर पेट्रोल (एक बार ही) तथा छात्रा को सुपुर्द करने तक का परिवहन व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जावेगा। नोट:
1- छात्रा को स्वीकृत स्कूटी का रजिस्ट्रेशन की दिनांक से तीन वर्ष तक विक्रय / बेचान नहीं किया जा सकेगा । वर्तमान में अनुसूचित जनजाति (TAD/MADA) की छात्राओं हेतु जनजाति क्षेत्रीय विकास
2- विभाग द्वारा जिन जिलों में स्कूटी स्वीकृत की योजना संचालित की जा रही है उन जिलों
की छात्रायें इस योजना में आवेदन हेतु पात्र नहीं होगी। विशेष पिछड़ा वर्ग की छात्राओं के लिए देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजनान्तर्गत स्कूटी वितरण की योजना पृथक से संचालित की जा रही है। अतः उपरोक्त वर्ग की छात्रा द्वारा इस योजना में आवेदन किया जाता है तो स्वतः ही आवेदन निरस्त होगा, जिसका उतरदायित्व स्वयं छात्रा/अभिभावक का होगा।
4 पात्रता :-
(1)- योजना का लाभ उन छात्राओं को ही प्राप्त होगा जिन्होंने-
(A)- 9वीं से 12वीं कक्षा तक राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत रहकर उत्तीर्ण की हो ।
(B)- माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 12वीं कक्षा की परीक्षा 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक से उत्तीर्ण की हो।
(C)- राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों/ राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हो ।
(2) छात्रा के माता-पिता/अभिभावक/संरक्षक / पति की आय 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार) से अधिक नहीं हों।
(3) योजना का लाभ अविवाहित, विवाहित, विधवा तथा परित्यक्ता छात्राओं को देय होगा।
(4) जिन छात्राओं को अन्य छात्रवृति/आर्थिक सहायता मिल रही हो, उन्हें इस योजना के तहत स्कूटी देय नहीं है । यदि वे इस योजना में लाभ नहीं ले पाती है तो वे अन्य योजनाओं में लाभ हेतु आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होंगी ।
(5) स्कूटी हेतु 12वीं कक्षा व नियमित स्नातक प्रथम वर्ष में अन्तराल (गेप) होने पर योजना का लाभ देय नहीं होगा ।
5- आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक प्रमाण पत्र / दस्तावेज :-
(1) संबंधित छात्रा द्वारा 9वीं से 12वीं कक्षा राजकीय विद्यालय में अध्ययनरतु रहकर परीक्षा उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप संबंधित संस्था प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र ।
(2) 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की अंक तालिका की स्व – प्रमाणित फोटो प्रति ।
(3) राजकीय महाविद्यालयों/ राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु फीस जमा रसीद की स्व-प्रमाणित फोटो प्रति ।
(4)- मूल निवास प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, की स्व-प्रमाणित फोटो प्रति ।
(5) छात्रा के माता-पिता/पति, अभिभावक/ संरक्षक का आयकरदाता नहीं होने बाबत स्व-प्रमाणित शपथ पत्र ।
(6) आधार कार्ड की सत्यापित प्रति ।
(7) भामाशाह कार्ड बना हुआ हो बिना भामाशाह कार्ड Online नहीं किया जा सकेगा । (8) इस आशय का शपथ पत्र की छात्रा किसी अन्य प्रकार की छात्रवृति / योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर रही है ।
6-मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना आवेदन प्रक्रिया :-
(1) मेधावी छात्राओं द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र Online भरे जाएगें।
(2) प्राचार्य महाविद्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों एवं प्रमाण पत्रों की आवश्यक जाँच कर
प्रत्येक छात्रा का नाम, पिता का नाम, कक्षा, संकाय, एवं अन्य सूचनाओं का मिलान एवं सत्यापित कर अपने जिले के नोडल अधिकारी का ऑनलाईन (Forward) करेगें जिला नोडल अधिकारी समस्त आवेदन पत्रों की जांच एवं जिलेवार वरीयता सूची तैयार कर आयुक्तालय को निर्धारित तिथि को ऑनलाईन (Forward) करेंगें।
7 स्वीकृति की प्रक्रिया :-
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर में जिला नोडल अधिकारियों से प्राप्त आवेदन पत्रों की जाँच कर राजकीय महाविद्यालयों/राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों के डिग्री प्रथम वर्ष में नियमित अध्ययनरत छात्राओं की 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की प्राप्तांक प्रतिशत के अनुसार जिलेवार वरीयता सूची (प्रथम 50 छात्राओं को) बनाकर कुल 1650 (एक हजार छ: सौ पचास) छात्राओं को स्कूटी स्वीकृत कर वितरित की जावेगी।
8- मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना आय प्रमाण पत्र के प्रयोजनार्थ :-
आय परीक्षण के प्रयोजन के लिए अविवाहित छात्रा के लिए माता-पिता/अभिभावक एवं स्वयं छात्रा तथा विवाहित छात्रा के लिए पति एवं स्वयं छात्रा विधवा एवं परित्यक्ता छात्रा की स्थिति में संरक्षक/अभिभावक एवं स्वयं छात्रा की आय को सम्मिलित किया जावेंगा।
(1) वेतन भोगी कर्मचारी अपनी गत वर्ष की आयकर विभाग द्वारा जारी इन्कम टैक्स रिटर्न की स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करें । इन्कम टैक्स रिटर्न की प्रति उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में नियोक्ता से आयकरदाता नहीं होने का प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें । वेतन भोगी कार्मिकों में राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/इनके बोर्ड/ कोर्पोरेशन, बैंक, एल.आई.सी. कम्पनी तथा फैक्ट्रीज में नियोजित कार्मिकों द्वारा फार्म नं. 16 की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है
(2) पेंशन भोगी कर्मचारी पेंशन आदेश की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें साथ ही पेंशन एवं मंहगाई भत्तों का प्रमाण पत्र भी संलग्न करें ।
(3) वेतन/पेंशन भोगी कर्मचारियों के अलावा जो आयकरदाता नहीं है, सभी को आयकरदाता नहीं होने का शपथ पत्र प्रमाणित कर देना होगा शपथ पत्र पर आय संबंधी कपोल-कल्पित सूचना देने पर विभाग द्वारा कानूनी कार्यवाही की जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित छात्रा/उसके माता पिता / अभिभावक/ संरक्षक / पति ( जो भी लागू हो) की होगी ।
9- नियमों का विनिर्णय :-
इन नियमों की व्याख्या अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग,
जयपुर द्वारा की जावेगी जिनका निर्णय अन्तिम होगा।
नोट: (1) ऑनलाईन आवेदन-पत्र में जांच उपरान्त (महाविद्यालय /जिला नोडल अधिकारी / आयुक्तालय) पायी गई कमी की पूर्ति दी गई अवधि में छात्रा द्वारा नही करने पर आवेदन निरस्त होगा। जिसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित छात्रा / अभिभावक का होगा।
(2) छात्रा को स्वीकृत स्कूटी का रजिस्ट्रेशन की दिनांक से तीन वर्ष तक विक्रय / बेचान नहीं
किया जा सकेगा।