प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना (Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana) PMMVY

प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना (Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana) PMMVY

31 नवम्बर, 2016 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा “प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना” (PMMVY) की घोषणा की गई। दिनांक 01.01.2017 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानानुसार देश के सभी जिलों में “प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना (PMMVY) लागू की गयी ।

इस योजना का प्रमुख उददेश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हें शिशुओं (0 से 6 माह) के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपानकी अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देखरेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना।

इस योजना अन्तर्गत सभी वर्गों की गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को उनके पहले जीवित जन्में शिशुओं के लिए मां एवं बच्चें के स्वास्थ्य और पोषण से जुड़ी कुछ निर्धारित शर्ते पूरी करने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

सभी राजकीय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को इस योजना का लाभ देय नहीं है, क्योंकि उन्हें सवेतन प्रसूति अवकाश लेने का हक है।

लाभार्थी को निर्धारित शर्तें पूरी करने पर कुल 5000/- की राशि तीन किश्तों (क्रमशः 1000/ ,2000/- तथा 2000/-रू.) दी जाएगी। इस हेतु शर्तों का विवरण निम्नानुसार है। लाभार्थी को राशि का भुगतान केवल बैंक/डाकघर के माध्यम से उनके खातों में सीधे दिए जाने का प्रावधान है।

किस्तशर्तेंराशि
पहली किस्तगर्भधारण का शीघ्र से पंजीकरण कराने पर1,000 /- रुपये
दूसरी किस्त  कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच कराने पर (गर्भधारण के 6 माह बाद इसका दावा किया
जा सकता है)
2,000 /- रुपये  
तीसरी किस्त  i. बच्चे के जन्म का पंजीकरण कराने पर
ii. बच्चे ने बीसीजी, ओपीवी, डीपीटी तथा हैप्टाइटिस बी या इसके समतुल्य / एवजी का
पहला वन का टीका करवाने पर
2,000 /- रुपये  

 प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना (PMMVY) दावे की प्रक्रिया

मामलों को प्रोसेस करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी ताकि सुरक्षित हो कि योजना के अंतर्गत शर्तें पूरी होने तथापूर्ण विवरण के साथ दावे की प्रस्तुति एवं पंजीकरण होने के अधिकतमः 30 दिन के अंदर पात्र लाभार्थी के खाते में किस्त का भुगतान हो जाए।

3.1 पंजीकरण तथा एडब्ल्यूडब्ल्यू / आशा / एएनएम को दावे की प्रस्तुति

3.1.1 योजना के अंतर्गत पंजीकरण

क. मातृत्व लाभ प्राप्त करने की इच्छुक पात्र महिलाओं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यान्वयन विभाग के आधार पर आंगनबाड़ी केंद्र / अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में योजना के अंतर्गत पंजीकरण करायेगी।

ख. पंजीकरण के लिए लाभार्थी स्वयं तथा अपने पति द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित वचन पत्र / सहमति पत्र तथा संगत दस्तावेजों के साथ निर्धारित आवेदन फार्म 1क, जो हर दृष्टि से पूर्ण हो आंगनवाड़ी केंद्र / अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में प्रस्तुत करेंगे। फार्म प्रस्तुत करते समय लाभार्थियों से योजना में आधार प्रयोग करने पर लाभार्थी एवं उसे का लिखित सहमति, अपना / पति / परिवार के सदस्य का मोबाइल नम्बर तथा अपने (लाभार्थी) बैंक / डाकघर खाते का ब्यौरा प्रस्तुत करने की अपेक्षा होगी ।

ग.. आंगनवाड़ी केंद्र / अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा केंद्र से निर्धारित फार्म निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं। फार्म महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट (www.wcd.nic.in) से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं।

घ. लाभार्थियों से पंजीकरण तथा किस्त के दावे के लिए योजना के अंतर्गत निर्धारित फार्म भरने तथा आंगनवाड़ी केंद्र / अनुमोदित स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में उसे जमा करने की अपेक्षा होगी। लाभार्थी को चाहिए कि वे रिकार्ड तथा भावी संदर्भ के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री / आशा / एएनएम से पावती लें।

निर्धारित फार्म भरने के लिए संक्षिप्त अनुदेश निम्नानुसार हैं (अधिक जानकारी के लिए कृपया योजना के फार्म श्रंखला 1, 2, 3 और 4 तथा अनुलग्नक-ख और अनुलग्नक-ग देखें)

1. पंजीकरण तथा पहली किस्त का दावा करने के लिए, एमसीपी कार्ड (जच्चा-बच्चा संरक्षण कार्ड) लाभार्थी एवं उसके पति के पहचान के प्रमाण [दोनों का आधार कार्ड या अनुमत वैकल्पिक पहचान पत्र (अनुलग्नक घ के अनुसार)] की प्रति तथा लाभार्थी के बैंक / डाकघर खाते के विवरणों के साथ विधिवत रूप से भरा गया फार्म 1क प्रस्तुत करना होगा।

2. दूसरी किस्त का दावा करने के लिए, लाभार्थी से गर्भधारण के 6 माह बाद कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच को दर्शाने वाले एमसीपी कार्ड की प्रतिलिपि के साथ विधिवत रूप से भरा गया फार्म 1ख प्रस्तुत करना होगा।

3. तीसरी किस्त का दावा करने के लिए लाभार्थी से बच्चे के जन्म के पंजीकरण की प्रति तथा एमसीपी कार्ड जिसमें दर्शाया गया हो कि बच्चे ने टीकाकरण का पहला चक्र या इसके समतुल्य / एवजी प्राप्त कर ली है, की प्रति के साथ विधिवत रूप से भरा गया फार्म 1ग प्रस्तुत करना होगा।

4. यदि लाभार्थी ने योजना के अंतर्गत निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया है परंतु निर्धारित समय के अंदर पंजीकरण नहीं करा पायी है / दावा प्रस्तुत नहीं कर पायी है तो वह पैरा 36 में निर्धारित ढंग से दावा ( दावे ) प्रस्तुत कर सकती हैं।

5. यदि पहले से बैंक / पोस्ट आफिस खाता लाभार्थी के नाम नहीं है तो एडब्ल्यूडब्ल्यू / आशा / एएनएम लाभार्थी का आधार से जुड़ा बैंक / डाकघर खाता खुलवाने में सहायता प्रदान करेगी। यदि पहले से ही उसके नाम खाता है तो विद्यमान बैंक / डाकघर खाते के साथ आधार नम्बर नहीं जुड़ा है तो उसे आधार से जोड़ने में मदद करेगी।

6. लाभार्थी अपने आधार के साथ अपने बैंक खाते को जोड़ने के लिए फार्म 2क प्रस्तुत कर सकते हैं, यदि खाता पहले से आधार से नहीं जुड़ा है।

7. लाभार्थी अपने आधार के साथ अपने डाकघर खाते को जोड़ने के लिए फार्म 2ख प्रस्तुत कर सकते हैं, यदि खाता पहले से आधार से नहीं जुड़ा है।

8. लाभार्थियों का आधार नम्बर न होने पर भी एडब्ल्यूडब्ल्यू / आशा / एएनएम बैंक / डाकघर खाता खुलवाने का सुनिश्चय करेंगी और आधार कार्ड प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेंगी। क. लाभार्थी / उसका पति आधार के लिए पंजीकरण अथवा यूआईडीएआई के साथ पंजीकृत विवरणों को अपडेट करने के लिए फार्म 2ग प्रस्तुत कर सकते हैं।

लाभार्थी निम्नलिखित परिस्थितियों में योजना के अंतर्गत पंजीकृत विवरणों को अपडेट करने / परिवर्तित करने के लिए फार्म 3 प्रस्तुत कर सकते हैं:
क. पता और / या मोबाइल नम्बर में परिवर्तन;
ख. लाभार्थी या उसके पति के आधार नम्बर को शामिल करना यदि पंजीकरण के समय यह प्रदान नहीं किया गया है;
ग. बैंक / डाकघर खाते में परिवर्तन;
घ. आधार की तरह नाम में परिवर्तन ।

10. पुरानी मातृत्व सहयोग योजना योजना के अंतर्गत पहले से ही पंजीकृत तथा केवल पहली किस्त प्राप्त करने वाले लाभार्थी पात्रता तथा शर्तों की पूर्ति के अधीन पीएमएमवीवाई के अंतर्गत तीसरी किस्त का दावा करने के लिए विधिवत रूप से भरा गया फार्म 1क और फार्म 1ग प्रस्तुत कर सकती हैं।

11. यदि लाभार्थी और / या उसके पति का आधार कार्ड न हो तो वे आधार की ईआईडी नम्बर प्रदान कर सकते हैं या फार्म 1क में पहचान के किसी प्रमाण के साथ आधार आई नामांकन (फार्म 2ग) के लिए अपना अनुरोध दर्ज करा सकते हैं।

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