अर्ध वेतन अवकाश / रूपांतरित अवकाश (Half Pay Leave/Commuted Leave) नियम-
- चिकित्सा कारणों के आधार पर एक वित्तीय वर्ष में किसी कर्मचारी के खाते में 20 अर्ध वेतन अवकाश देय होता है l
- कर्मचारी अपनी सुविधा अनुरूप इन अर्ध वेतन अवकाश को पूर्ण अवकाश(Commuted Leave )में परिवर्तित कर सकता है l
- एक कर्मचारी अपने सेवाकाल में अवकाश को रूपांतरित अवकाश में परिवातित कर सकता है l
- विशेष मामलो में यदि कर्मचारी के खाते में किसी भी प्रकार का अर्ध वेतन अवकाश बकाया नहीं है तो कर्मचारी को अदेय अवकाश का लाभ दिया जा सकता है l
अदेय अवकाश- ऐसा अवकाश सक्षम अधिकारी द्वारा तभी स्वीकृत किया जाता है जब कर्मचारी की स्थिति चिकित्सा दृष्टिकोण से सही नहीं है l अदेय अवकाश अधिकतम 360 अर्ध वेतन अवकाश तक स्वीकृत होता है l - नियम ९३ (ए) टी बी के मामलों में (पुलिस सेवा) यदि कर्मचारी के खाते में किसी प्रकार का अवकाश शेष नहीं है तो 360 अर्ध वेतन अवकाश उसके खाते में अग्रिम रूप से जमा कर दिया जाता है l
- यदि कोई कर्मचारी सार्वजनिक हित में पाठ्यक्रम करे तो उस के अवकाश खाते में एच पी एल की बकाया स्थिति को ध्यान में रखते हुए 180 दिन की एच पी एल स्वीकृत होगी l