प्रस्तावित
शिक्षा विभाग, राजस्थान
पंचांग: 2021-2022

 राजस्थान के प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों / अनाथ बच्चों हेतु संचालित आवासीय विद्यालयों / विशेष प्रशिक्षण शिविरों एवं शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों के लिए कोविड-19 के कारण कक्षा शिक्षण प्रारम्भ होने पर शेष अवधि के लिए विभाग द्वारा वर्ष : 2021-22 का शिविरा पंचांग प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों में शेष सत्र का आयोज्य विभिन्न शैक्षिक एवं सह शैक्षिक कार्यक्रमों / क्रियाकलापों / गतिविधियों के अनुरूप तैयार किया गया है। उनकी अनुशंषा पर निदेशक प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर की स्वीकृति के बाद ही संस्था प्रधान द्वारा परिवर्तन किया जा सकेगा।

> सामान्य निर्देश :

1) शिक्षण सत्र 2021-2022 दिनांक 07 जून, 2021 से आरम्भ है।

2) शीतकालीन अवकाश 25 दिसम्बर, 2021 से 31 दिसम्बर, 2021 तक रहेगा।

3) विद्यार्थियों हेतु ग्रीष्मावकाश 17 मई, 2022 से 30 जून, 2022 तक रहेगा।

4) वार्षिक परीक्षा / बोर्ड परीक्षा में अंतिम परीक्षा होने के उपरान्त विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाए।

5) आगामी सत्र 2022-23 हेतु दिनांक 24 जून से 30 जून, 2022 की अवधि में प्रवेशोत्सव के द्वितीय चरण का आयोजन होगा। इस अवधि में संस्था प्रधान एवं शिक्षकगण हाउस होल्ड सर्वे के आधार पर अब तक प्रवेश से वंचित / हार्ड कोर समूह के बच्चों का प्रवेश विद्यालय / आंगनबाड़ी में करवाए जाने हेतु विशिष्ट कार्य योजना के तहत नामांकन वृद्धि अभियान संचालित करेंगे। संस्था प्रधान द्वारा समस्त स्टाफ से नवीन समय विभाग चक्र के अनुरूप सम्पूर्ण शैक्षिक सत्र के लिए कक्षा शिक्षण हेतु विषय योजना का निर्माण करवाया जाकर योजना का परिवीक्षण किया जाएगा। उक्त अवधि में विद्यार्थियों को टी0सी0 / नव प्रवेशित विद्यार्थियों का एस. आर. रजिस्टर में पंजीयन सम्बन्धी कार्यों का समुचित निष्पादन किया जाएगा।)

6) केन्द्र सरकार द्वारा समस्त राष्ट्र के लिए रेडियो / दूरदर्शन / समाचार पत्रों में घोषित अवकाश विद्यालयों में भी मान्य होंगे।

7 ) यदि किसी कारणवश रेडियो / दूरदर्शन / लिखित राज्य सरकार के आदेश द्वारा राज्य में कोई सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाये, तो वह भी विद्यालयों में मान्य होगा।

8) यदि किसी क्षेत्र विशेष अथवा वर्ग विशेष / कारण विशेष को आधार बनाकर या किसी विशेष दिन का सेक्शनल / रीजनल अवकाश / स्थानीय अवकाश राज्य सरकार द्वारा घोषित किया जाये तो वह अवकाश उसी क्षेत्र विशेष अथवा वर्ग विशेष / कारण विशेष के विद्यालयों पर ही लागू होगा अन्य क्षेत्र के विद्यालयों पर उक्त अवकाश लागू नहीं रहेंगे।

9) शिविरा पंचांग एवं राजस्थान सरकार के पंचांग में उल्लेखित समान अवकाश की तिथि में कोई विसंगति हो तो ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार के पंचांग की तिथि को सही मानते हुए इस पंचांग में वैसा ही संशोधन माना जाए।

10) यदि कोविड गाईड लाईन के अनुरूप अनुमत होती है तो बाल सभाओं में वृहद और सामुदायिक बाल सभाओं में बाल संरक्षण के तहत बाल अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाए तथा बाल विवाह के दुष्परिणाम व बाल विवाह निषेध अधिनियम की जानकारी दी जाए। इसी प्रकार पीटीएम व एसडीएमसी की बैठकों में भी जन समुदाय के साथ उक्त बाबत चर्चा की जाए।

11) यदि कोविड गाईड लाईन के अनुरूप अनुमत होती है तो, बाल-सभाओं/ पीटीएम/ एसएमसी / एसडीएमसी की बैठकों में “तम्बाकू निषेध क्षेत्र”, तम्बाकू मुक्त विद्यालय की गाईड लाईन तथा COTPA ACT 2003 की जानकारी दी जाए ताकि विद्यालय व उसके आसपास का क्षेत्र तम्बाकू मुक्त रह सके।

12 ) प्रत्येक सोमवार को कक्षा 1 से 5 तक के छात्र-छात्राओं को आयरन की WIFS पिंक गोली तथा कक्षा 6 से 12 के छात्र छात्राओं को आयरन फोलिक एसिड की WIFS नीली गोली मध्याह्न भोजन उपरान्त दी जाये।

> प्रवेश :

1. कक्षा-1 में प्रवेश के समय राज्य सरकार द्वारा संशोधित प्रावधानानुसार विद्यार्थियों की आयु 5 वर्ष से अधिक होनी निर्धारित की गई है।

2. राज्य सरकार प्रवेश प्रक्रिया हेतु कोई निश्चित तिथि का निर्धारण कर सकती है। फिर भी आर.टी. ई. अधिनियम 2009 के अनुसार बालक-बालिकाओं का विद्यालय में प्रवेश वर्ष पर्यन्त हो सकेगा।

3. राज्य कर्मचारी / माता-पिता / अभिभावक के स्थान परिवर्तन की स्थिति में स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र के आधार पर विद्यार्थी को मध्य सत्र में प्रवेश दिया जा सकेगा।

4. यदि परिस्थितिवश बोर्ड द्वारा रोके गये परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित किये जाते हैं, तो विद्यार्थियों को परीक्षा परिणाम की घोषणा के सात दिवस के भीतर प्रवेश दिया जाए। प्रवेश के समय ही विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाए।

5. हाउस हॉल्ड सर्वे में आउट ऑफ स्कूल ( Oosc) के रूप में चिह्नित बालक-बालिकाओं की मैनस्ट्रीमिंग हेतु अनामांकित बालक-बालिकाओं के माता-पिता / अभिभावकों से सम्पर्क कर उनका आयु अनुरूप कक्षा में प्रवेश कराना, उनके विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता का आकलन करना एवं आवश्यकतानुसार संघनित पाठ्यक्रम के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करना सुनिश्चित किया जाए।

6. ड्रॉपआउट एवं अनामांकित विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में नामांकन पश्चात विद्यालय में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं का फंक्शनल असेसमेन्ट करवाया जाकर, पात्र बच्चों को समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निःशुल्क अंग- उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे एवं होमबेस्ड एज्युकेशन से जोड़े गये बच्चों को उनकी आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश सुनिश्चित किया जायेगा।

7. कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय एवं मेवात बालिका आवासीय / वैकल्पिक शिक्षा प्रकोष्ठ के अन्तर्गत संचालित आवासीय विद्यालयों में अनामांकित एवं ड्रॉपआउट बालिकाओं को प्रवेश दिलवाया जाएगा। पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों (PEEO’S ) की बैठक में चर्चा कर उनके सहयोग से परिक्षेत्र की पात्र बालिकाओं का उक्त विद्यालयों में प्रवेश करवाया जाए।

8. कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् कार्यालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप विद्यालय की कुल सीटों की 5 प्रतिशत सीटों पर विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं को प्रवेशित किए जाने हेतु विशिष्ट प्रयास किए जाएं।

> प्रार्थना सभा :

प्रार्थना सभा कार्यक्रम हेतु 25 मिनट का समय निर्धारित है, जिसमें की जाने वाली गतिविधयां – राष्ट्रगीत, प्रार्थना, योगाभ्यास, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, समाचार वाचन, प्रतिज्ञा, राष्ट्रगान आदि हैं। प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को प्रार्थना सभा में समस्त कार्मिक एवं विद्यार्थी तम्बाकू का उपयोग नहीं करने की शपथ लेंगे।

नोट: प्रार्थना सभा वर्तमान में कोविड- 19 गाईड लाईन के तहत स्थगित है। स्थगित गतिविधियों का संचालन कोविड- 19 की गाईड लाईन में अनुमति प्राप्त होने पर पृथक से निर्देश जारी किए जाने पर ही किया जाए।

> विद्यालय प्रबन्धन :

विद्यालय की व्यवस्था एवं प्रबन्धन, विद्यालय प्रबन्धन समिति / विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SMC/SDMC) द्वारा किया जाएगा। विद्यालय के सुचारु संचालन के लिए समग्र शिक्षा अभियान द्वारा निम्न सुविधाएं प्रदान की जाएगी :

1. राज्य के समस्त राजकीय विद्यालयों में सामान्य शैक्षिक, सह-शैक्षिक भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं पुराने उपकरणों के प्रतिस्थापन तथा विद्यालय स्वच्छता एक्शन प्लान हेतु कम्पोजिट स्कूल ग्रान्ट दिए जाने का प्रावधान है। इस सम्बन्ध में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् के कम्पोजिट स्कूल ग्रांट दिशा-निर्देश सत्र 2020-21 हेतु जारी पत्रांक : रास्कूशिपा / जय / वै.शि. / / CSG दिशा-निर्देश / 2020-21 / 13763 दिनांक : 17.08.2020 के अनुसार छात्र संख्या के आधार पर किए गए वित्तीय प्रावधानों के अनुसार इस राशि में से 10 प्रतिशत राशि स्वच्छता एक्शन प्लान हेतु निर्धारित की गई है। उपर्युक्त आदेश के तहत शौचालय / मूत्रालयों की साफ-सफाई, पेयजल सुविधा के रख-रखाव तथा मध्याह्न भोजन से पूर्व साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था एवं स्वच्छता हेतु स्वच्छता अनुदान राशि का उपयोग किया जाए।

2. प्रत्येक विद्यार्थी की “शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वास्थ्य जाँच की जाए तथा रिकॉर्ड संधारित किया जाए।

> कालांशवार समय विभाजन :

प्रतिदिन 8 कालांश में से ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन विद्यालय संचालन समयानुरूप अग्रांकित विवरणानुसार कालांशवार समय विभाजन चक्र रहेगा। प्रार्थना सभा तथा मध्यान्तर, प्रत्येक हेतु 25 मिनट का समय निर्धारित है।

समय सारिणी :

एक पारी विद्यालयों हेतु समय सारिणी निम्नानुसार होगी:

क्र.सं.विवरणग्रीष्मकाल में विद्यालय संचालन हेतु  कालांश विभाजनशीतकाल में विद्यालय संचालन हेतु कालांश विभाजन
1समयावधि 1 अप्रैल से 30 सितम्बर1 अक्टूबर से 31 मार्च
2विद्यालय समय7:30 बजे से 1:00 बजे तक (कुल 5:30 घंटे)10:00 बजे से 4:00 बजे तक (कुल 6:00 घंटे)
3प्रार्थना सभा एवं योगाभ्यास7:30 बजे से 7:55 बजे तक ( 25 मिनट )10:00 बजे से 10:25 बजे तक ( 25 मिनट )
4प्रथम कालाश7:55 बजे से 8:30 बजे तक ( 35 मिनट )10:25 बजे से 11:05 बजे तक ( 40 मिनट)
5द्वितीय कालांश8:30 बजे से 9:05 बजे तक ( 35 मिनट )11:05 बजे से 11:45 बजे तक ( 40 मिनट)
6तृतीय कालांश9:05 बजे से 9:40 बजे तक ( 35 मिनट )11:45 बजे से 12:25 बजे तक ( 40 मिनट)
7चतुर्थ कालांश9:40 बजे से 10:15 बजे तक ( 35 मिनट )12:25 बजे से 1:05 बजे तक ( 40 मिनट )
8मध्यान्तर10:15 बजे से 10:40 बजे तक ( 25 मिनट )1:05 बजे से 1:30 बजे तक ( 25 मिनट )
9पंचम कालांश10:40 बजे से 11:15 बजे तक ( 35 मिनट )1:30 बजे से 2:10 बजे तक ( 40 मिनट )
10षष्ठम कालांश11:15 बजे से 11:50 बजे तक ( 35 मिनट )2:10 बजे से 2:50 बजे तक ( 40 मिनट )
11सप्तम कालांश11:50 बजे से 12:25 बजे तक ( 35 मिनट)2:50 बजे से 3:25 बजे तक ( 35 मिनट)
12अष्टम कालांश12:25 बजे से 01:00 बजे तक ( 35 मिनट)3:25 बजे से 04:00 बजे तक ( 35 मिनट)

1. नोट :- शैक्षिक गुणवत्ता एवं मनोविज्ञान के मद्देनजर कालांशों में विषय आवंटन काठिन्य स्तर के आधार पर इस प्रकार किया जाए कि अपेक्षाकृत कठिन विषय के बाद सरल विषय का कालांश हो। यथासंभव मुख्य विषयों का शिक्षण प्रथम छः कालांश में किया जाए। जहाँ तक संभव हो, समस्त विद्यालय एक पारी में चलाए जाएंगे। जो विद्यालय वर्तमान में दो पारी में चल रहे हैं तथा विद्यालय की परिस्थितिवश आगामी सत्र में भी दो पारी / आंशिक दो पारी में संचालन आवश्यक है, इस सम्बन्ध में शासन / निदेशालय द्वारा यदि पृथक से निर्देश जारी किया जाता है तो वह प्रभावी होगा।

2. दो पारी में संचालित विद्यालयों का समय :

क्र.सं.अवधिविद्यालय संचालन का समय
I.1 अप्रेल से 30 सितम्बर तकप्रातः 7:00 से सांय 6:00 बजे तक (प्रत्येक पारी 5.30 घंटे)
II.1 अक्टूबर से 31 मार्च तकप्रातः 7:30 से सांय 5:30 बजे तक (प्रत्येक पारी 5.00 घंटे)

3. दो पारी विद्यालय (माध्यमिक / उच्च माध्यमिक) के संस्था प्रधान का समय प्रातः 10:00 से सायं 5:00 बजे तक रहेगा। वे अपने स्तर पर स्वैच्छा से इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे।

 4. निदेशक, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान, अजमेर द्वारा आकाशवाणी के सहयोग से विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम के तहत् कक्षा 3 से 12 तक के लिए चयनित विषयों के पाठ्यक्रम आधारित चयनित पाठ, गैर पाठ्यक्रम आधारित पाठ तथा बोर्ड कक्षाओं के विभिन्न विषयों पर परीक्षामालाओं का प्रसारण आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा करवाया जाता है। समस्त संस्था प्रधान छात्र/छात्राओं को शिक्षण का लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से स्वयं के विद्यालय में रेडियो की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम के तहत् किये जा रहे प्रसारण को अनिवार्यतः सुनवाने की व्यवस्था करेंगे।

5. राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रत्येक कक्षा हेतु पुस्तकालय कालांश का निर्धारण किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाए की प्रत्येक विद्यार्थी पुस्तकालय की सुविधा से लाभान्वित हो, अतः रोटेशन के आधार पर प्रति सप्ताह प्रत्येक कक्षा हेतु पुस्तकालय कालांश का निर्धारण किया जाए। “समग्र शिक्षा अभियान के औपचारिक व वैकल्पिक शिक्षा प्रकोष्ठ” द्वारा प्रत्येक विद्यालय को 5000/- से 20000/- रू तक पुस्तकालय अनुदान के रूप में राशि का प्रावधान किया गया है।

6. राजकीय माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों के भवनों में संचालित राजकीय माध्यमिक विद्यालय / माध्यमिक कक्षाएं एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालय / प्राथमिक कक्षाएं निम्नांकित व्यवस्थानुसार संचालित की जाए :

क्र०सं०विद्यालय का प्रकारपारीपारी क्रम
1उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 1 से 12 )(दो पारी)प्रथम पारी कक्षा 9 से 12
द्वितीय पारी कक्षा 1 से 8
2उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 6 से 12 )(दो पारी)प्रथम पारी कक्षा 9 से 12
द्वितीय पारी कक्षा 6 से 8
3उच्च माध्यमिक विद्यालय (कक्षा 9 से 12 )(दो पारी)प्रथम पारी कक्षा 11 से 12
द्वितीय पारी कक्षा 9 से 10
4माध्यमिक विद्यालय ( कक्षा 1 से 10 )(दो पारी)प्रथम पारी कक्षा 6 से 10
द्वितीय पारी कक्षा 1 से 5
5माध्यमिक विद्यालय(कक्षा 6 से 10 )(दो पारी)प्रथम पारी कक्षा 9 से 10
द्वितीय पारी कक्षा 6 से 8

यदि एक ही शाला परिसर में दो विद्यालय संचालित हो तथा दो पारी में संचालन की स्वीकृति प्राप्त हो, तो माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रथम पारी में तथा प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालय द्वितीय पारी में संचालित होंगे। जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) – प्रारम्भिक / माध्यमिक अपने स्तर पर इस व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। समन्वित विद्यालय, जो दो या दो अधिक परिसर में संचालित हैं, में समान स्तर की समस्त कक्षाएं एक ही समय में ( समान पारी में) संचालित की जाएगी। इस सम्बन्ध में अन्य विशेष परिस्थिति के कारण आवश्यक परिवर्तन के लिए अनुमति प्राप्त की जानी होगी।

> सहशैक्षिक गतिविधियां :

1. समस्त सहशैक्षिक गतिविधियों का आयोजन विभागीय निर्देशों के अनुरूप किया जाए।

2. सभी राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में “चाईल्ड राईट्स क्लब, वन एवं पर्यावरण क्लब, विज्ञान क्लब एवं रोड सेफ्टी क्लब की स्थापना अनिवार्य रूप से की जाए तथा इनसे संबंधित गतिविधियों का संचालन आवश्यक रूप से किया जाए। तम्बाकू नियंत्रण हेतु TOBACO MONITER विभागीय निर्देशानुसार बनाए जाएं ।

3. सभी विद्यालय वार्षिक उत्सव शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक मनाएंगे। विद्यालयों को अपनी प्रतियोगिताएं / समाजोपयोगी उत्पादक कार्य (SUPW) एवं समाज सेवा शिविर / वार्षिक उत्सव सहित अन्य गतिविधियां यथा- उत्कृष्ट उपलब्धि प्रदान करने वाले संस्था प्रधान / शिक्षक एवं विद्यार्थियों को पुरस्कार इत्यादि इससे पूर्व समयावधि में समाप्त करनी होगी। इसके बाद उच्चतम कक्षाओं के संक्षिप्त विदाई समारोह (आशीर्वाद एवं अभिवादन समारोह ) एवं “सखा- संगम” जैसे कार्यक्रम ही आयोजित किए जा सकते हैं। समस्त विद्यालयों में समाजोपयोगी उत्पादक कार्य (SUPW) एवं समाज सेवा शिविर गांधी जी द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता सम्बन्धी गतिविधियों को सहज प्रवृत्ति एवं दैनिक वृत्ति के रूप में अंगीकार करने की सीख के विशेष संदर्भ में दैनिक जीवन में “स्वच्छता एवं साफ-सफाई की अनिवार्यता” विषयक उद्बोधन तथा सामूहिक श्रमदान द्वारा विद्यालय परिसर के सौंदर्यकरण एवं वृक्षारोपण सम्बन्धी गतिविधियां अनिवार्य रूप से सम्मिलित की जाए।

4. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा संचालित विद्यालय आधारित मूल्यांकन योजना के अन्तर्गत कक्षा 9 एवं 10 के लिए विद्यालय में संचालित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रवृत्तियों में से एक प्रवृत्ति में प्रत्येक विद्यार्थी को भाग लेना अनिवार्य होगा तथा स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास हेतु सुविधानुसार आयोजित प्रवृत्तियों में से प्रत्येक विद्यार्थी को कम से कम दो प्रवृत्तियों में भाग लेना अनिवार्य होगा।

5. प्रारम्भिक व माध्यमिक शिक्षा के समस्त विद्यालयों के लिए खेलकूद सामग्री क्रय किए जाने हेतु “समग्र शिक्षा अभियान के औपचारिक व वैकल्पिक शिक्षा प्रकोष्ट” द्वारा प्रत्येक विद्यालय को 5000/- से 25000/- रू तक की राशि का प्रावधान किया गया है।

6. समस्त विद्यालयों में “विद्यालय प्रबन्धन समिति (एसएमसी)” एवं “विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (एसडीएमसी) की कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रतिमाह अमावस्या के दिन ही आयोजित की जाएगी। “समग्र शिक्षा अभियान सामुदायिक गतिशीलता प्रकोष्ठ के प्लान के अनुसार “विद्यालय प्रबन्धन समिति (एसएमसी)” एवं “विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (एसडीएमसी)” की उक्त बैठकों को “समुदाय जागृति दिवस के रूप में मनाया जाए। यदि अमावस्या के दिन विद्यालय में अवकाश हो तो इनका आयोजन अगले कार्य दिवस पर किया जाएगा “विद्यालय प्रबन्धन समिति (एसएमसी) एवं विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (एसडीएमसी) हेतु गैर आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप करवाया जाएगा।

7. पर्यावरण संबंधी ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए युवा एवं ईको क्लब की गतिविधियों का आयोजन तथा व्यावसायिक शिक्षा के छात्रों के लिए स्थानीय हस्तशिल्प एवं स्थानीय कलाकारों से अनुभव साझा करने के लिए माह दिसम्बर, 2021 के पश्चात् एक्सपोजर विजिट का आयोजन किया जायेगा। नोट: उपर्युक्त में से वर्तमान में कोविड-19 गाईड लाईन के तहत स्थगित गतिविधियों का संचालन कोविड- 19 की गाईड लाईन में इन गतिविधियों की अनुमति प्राप्त होने पर पृथक से निर्देश जारी किए जाने पर ही किया जाए।

प्रबोधन एवं प्रबन्धन :

1. एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के अन्तर्गत 30 सितम्बर के आधार पर जिले के राजकीय / केन्द्रीय / निजी आदि समस्त विद्यालयों, जिनमें कक्षा 1-12 तक के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, शैक्षिक नियोजन की दृष्टि से उनकी विभिन्न सूचनाएं, यथा विद्यार्थियों / शिक्षकों / विद्यालयों की श्रेणीवार संख्या आदि संकलित की जाए। सभी शिक्षक / संस्था प्रधान यू-डाईस सूचना संकलन प्रपत्र की समय पर पूर्ति सुनिश्चित करें।

2. कल्प कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब का रख-रखाव विद्यालय को समग्र शिक्षा अभियान से उपलब्ध कराई जा रही स्कूल फेसिलेटी ग्राण्ट / मैन्टीनेन्स ग्राण्ट से विद्यालय द्वारा करवाया जाए एवं लैब को सुरक्षित रखते हुए विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों हेतु प्रति सप्ताह अधिकतम दो-दो कालांश प्रति कक्षा लगवाए जाएं एवं विद्यालय में उपलब्ध ई-कन्टेन्ट (विज्ञान, गणित एवं अंग्रेजी) द्वारा सम्बलन प्रदान किया जाए।

3. राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ( SCERT), उदयपुर के विज्ञान एवं गणित विभाग द्वारा सत्र के प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह में निर्धारित समयानुसार विज्ञान मेला, जनसंख्या शिक्षा आधारित प्रशिक्षण, विज्ञान गणित एवं एन. एम. एम. एस. से सम्बन्धित कुल 8 वी.सी. (वर्ष भर में आयोजित की जाएगी ।

> उत्सव एवं अवकाश :

1. प्रत्येक माह में अंकित उत्सव अनिवार्यतः मनाए जाएं।

2. किसी भी सप्ताह में आने वाले उत्सवों को उसी सप्ताह के शनिवार (No bag day ) के अन्य कार्यक्रम के साथ मनाया जाए।

3. 15 अगस्त तथा 26 जनवरी को पूर्ण अवकाश होते हुए भी उत्सव मनाया जाना अनिवार्य है। शिक्षकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों की स्वयं के विद्यालय में उपस्थिति अनिवार्य है।

4. 02 अक्टूबर का उत्सव उसी दिन ही मनाया जाए। इस दिन विद्यार्थियों द्वारा महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित नाटक, कविता, अभिनय आदि गतिविधियां / क्रियाकलाप करवाए जाएं। साथ ही जिन विद्यालयों में प्रोजेक्टर की सुविधा अथवा बड़ी स्क्रीन उपलब्ध है, वहां इस दौरान रिचर्ड एटनबरो की फिल्म ‘गांधी’ एवं गांधीजी के जीवन तथा गांधी दर्शन से सम्बन्धित डॉक्यूमेंट्री, फीचर फिल्में अथवा अन्य संदर्भ साहित्य से सम्बन्धित दृश्य सामग्री का प्रदर्शन विद्यार्थियों द्वारा गांधीजी के जीवन चरित्र एवं मूल्यों से प्रेरणा ग्रहण करने के उद्देश्य से करवाया जाए।

5. मध्यावधि अवकाश, शीतकालीन अवकाश तथा ग्रीष्मावकाश में विद्यालयों के मंत्रालयिक कर्मचारी केवल राजपत्रित अवकाश का ही उपभोग करेंगे।

6. जिला कलक्टर द्वारा घोषित अवकाश सम्बन्धित जिले के विद्यालय में मान्य होंगे।

7. संस्था प्रधान पंचांग में निर्दिष्ट अवकाशों के अतिरिक्त सत्र में दो दिवस का अवकाश घोषित कर सकेंगे।

नोट : उपर्युक्त में से वर्तमान में कोविड-19 गाईड लाईन के तहत स्थगित गतिविधियों का संचालन कोविड- 19 की गाईड लाईन में इन गतिविधियों की अनुमति प्राप्त होने पर पृथक से निर्देश जारी किए जाने पर ही किया जाए।

मूल्यांकन एवं परीक्षा :

1. कक्षा 6 से 12 की परख, अर्द्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा एवं पूरक परीक्षाएं (कक्षा-8 में डाईट तथा कक्षा 10 एवं 12 में वार्षिक परीक्षा के स्थान पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा परीक्षा ली जाएगी) इस पंचांग के अनुसार सम्पन्न की जाए तथा परीक्षा परिणामों की घोषणा तथा विद्यार्थियों को प्रगति पत्रों का वितरण निर्धारित तिथि की जाने वाली तिथि को अनिवार्य रूप से कर दिया जाए।

2. परख अवधि में शाला समय से पूर्व विद्यार्थियों को अगले दिवस परख की तैयारी हेतु छोड़ा जा सकता है, लेकिन कर्मचारी पूरे समय तक उपस्थित रहेंगे।

3. सभी स्तर के विद्यालयों में अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के लिए क्रमशः एक तथा दो दिवसों का परीक्षा तैयारी अवकाश रहेगा इन दिनों में विद्यालय खुलेंगे और अध्यापक एवं मंत्रालयिक कर्मचारी परीक्षा के अभिलेख तथा व्यवस्था संबंधित कार्य पूर्ण करेंगे। इस प्रकार का अवकाश रविवार एवं अन्य राजपत्रित अवकाश छोड़कर किया जाएगा।

4. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोज्य कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले विद्यार्थियों हेतु परीक्षा पूर्व तैयारी हेतु शासन द्वारा निर्धारित अवकाश रहेगा। उक्त अवधि में विद्यार्थियों हेतु आवश्यकतानुसार विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जाए।

5. एस. आई. क्यू.ई./ सी.सी.ई. संचालित विद्यालयों में पारम्परिक प्रक्रिया से मूल्यांकन न होकर सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया से ही मूल्यांकन किया जाएगा।

6. विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं के नियमित मूल्यांकन प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग, प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना) अनुभाग के परिपत्र क्रमांक : प.14 (3) प्राशि / आयो / 2014, जयपुर, दिनांक: 27.10.2014 की पालना की जाए।

अन्य प्रतियोगिताएं / गतिविधियां :

1. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर तथा राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (RSCERT), उदयपुर तथा विभिन्न अभिकरणों इत्यादि एवं विभाग द्वारा समय-समय पर विद्यार्थियों में सृजनात्मक कौशल विकास तथा वैज्ञानिक अभिवृत्ति एवं अभिरूचि विकास के उद्देश्य से आयोजित की जाने वाली समस्त प्रतियोगिताएं विद्यालय स्तर पर शनिवार को ही आयोजित करवाई जाएं।

2. “बस्ता मुक्त दिवस” (शनिवार) के अवसर पर आयोजित होने वाले उत्सवों में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सहशैक्षिक गतिविधियों यथा- खेलकूद, वाद-विवाद प्रतियोगिता, भाषण, निबन्ध लेखन इत्यादि के आयोजन पर विशेष ध्यान दिया जाए।

3. प्रतिमाह एक बाल सभा में गांधीजी द्वारा प्रतिपादित ‘बुनियादी शिक्षा की अवधारणा का ज्ञान विद्यार्थियों को देते हुए पारम्परिक घरेलू कुटीर उद्योग का व्यावहारिक प्रदर्शन करवाया जावे, जैसे मिट्टी के बर्तन या खिलौने बनाना, तकली कातना, चरखे का उपयोग इत्यादि। इस हेतु विद्यालय के आस-पास से आर्टिजन को विद्यालय में आमंत्रित किया जाकर प्रत्यक्ष प्रदर्शन करने का प्रयास किया जाए। विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं को सहशैक्षिक गतिविधियों में सम्मिलित किया जाए।

शिविरा पंचांग अक्टूबर 2021

शिविरा पंचांग नवम्बर 2021