विद्यालय में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों को द्वितीय शनिवार एवं राजपत्रित अवकाश के दिन राजकीय कार्य करवाये जाने पर क्षतिपूर्ति (अवकाश) देय

श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा, टोंक के पत्र क्रमांक:- जिशिअ/मा/टोंक/ सस्था- 2./2020-21/1413, दिनांक :- 09-03-2021 विद्यालय में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों को द्वितीय शनिवार एवं राजपत्रित अवकाश के दिन राजकीय कार्य करवाये जाने पर क्षतिपूर्ति (अवकाश) देयता के संबंध में निम्नानुसार आदेश जारी किये गए है –

“राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ11(14) (ए)ग्रुप-2/73 जयपुर दिनांक 01.12.1973 एवं निदेशालय बीकानेर से सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना के तहत श्रीमान सहायक निदेशक (प्रशासन) माध्यमिक शिक्षा बीकानेर राजस्थान के पत्रांक शिविरा- माध्य – साप्र./ ए-3 /उदयपुर / 2014/ 33 दिनांक 01.11.2017 में वर्णितानुसार विद्यालयों में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों को प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार एवं राजपत्रित अवकाश के दिन राजकीय कार्य सम्पादित करवाये जाने पर नियमानुसार क्षतिपूर्ति (अवकाश) परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को छोड़कर देयता बनती है।

अतः समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि राज्य सरकार एवं विभाग के उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करें।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक जालोर के पत्र क्रमांकः- जिशिअ/ मु.गाध्य / जा / शे.प्र. / 2021 / 205 दिनांक:- 15/3/2021 द्वारा विद्यालयों में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों एवं सहायक कर्मचारियों को द्वितीय शनिवार एवं राजपत्रित अवकाश को दिन राजकीय कार्य करवाए जाने पर क्षतिपूर्ति अवकाश देयता के संबंध में निम्नानुसार आदेश जारी किये गए है –

“राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ11(14)(ए)/ ग्रुप-2/73 जयपुर दिनांक 01.12.1973 एवं निदेशालय बीकानेर के पत्रांक शिविरा माध्य / साप्र/ 9 /1249-73 दिनांक 13.01.1974 व पत्रांक व दिनांक 21.11.2005 व दिनांक 01.11.2017 में वर्णितानुसार कार्यालयों / विद्यालयों में कार्यरत समस्त मंत्रालयिक एवं सहायक कर्मचारियों (परिवीक्षाधीन सहित ) को प्रत्येक माह के द्वितीय शनिवार एवं राजपत्रित अवकाश के दिन राजकीय कार्य सम्पादन करवाये जाने पर क्षतिपूर्ति अवकाश देय होगा ।“