राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: एफ 12 (150 ) आयो / आकाशि / मविस / 2020 / 414 दिनांक 22 जून, 2021

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।
सहायक निदेशक,
समस्त क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा
(जयपुर / जोधपुर / अजमेर / कोटा / बीकानेर / उदयपुर)

विषय:- राजकीय महाविद्यालयों में महाविद्यालय विकास समिति के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजकीय महाविद्यालयों की महाविद्यालय विकास समिति गठित करने तथा इसके सुचारू संचालन के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश परिशिष्ट 01 पर संलग्न है। जिन राजकीय महाविद्यालयों में महाविद्यालय विकास समिति का गठन नहीं हुआ है वो इन दिशानिर्देशों के अनुसार महाविद्यालय विकास समिति का गठन किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त दिशानिर्देश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।
संलग्न :- उपर्युक्तानुसार

आयुक्त कॉलेज शिक्षा
राजस्थान, जयपुर।

महाविद्यालय विकास समिति (College development committee )के संबंध में दिशानिर्देश

राजकीय महाविद्यालय………………………………………………….विकास समिति……………………………………………………

1.1 समिति का नाम-
इस समिति का नाम राजकीय महाविद्यालय……………… … … … … … विकास समिति है व रहेगा।

1.2 पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र-
इस समिति का पंजीकृत कार्यालय राजकीय महाविद्यालय…… …… ……… ………. है तथा कार्यक्षेत्र स्थान…… ……… …… ……… ………… …… तक सीमित होगा।

1.3 समिति के उद्देश्य
इस समिति के निम्नलिखित उद्देश्य है :

  1. महाविद्यालय के सर्वांगीण विकास हेतु स्थायी विकास कोष, चल व अचल सम्पत्ति का संग्रहण / निर्माण व वृद्धि करना व उनका प्रबंध करना।
  2. महाविद्यालय में विकास समिति द्वारा संचालित योजनाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु शुल्कों का निर्धारण करना।
  3. महाविद्यालय में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना तथा उनका संवर्धन करना।
  4. महाविद्यालय परिसर को साफ-सुथरा रखने हेतु कार्यवाही करना।
  5. जनसहयोग / दानदाता / ट्रस्ट / सांसद एवं विधायक कोष की सहायता से महाविद्यालय में विभिन्न कार्य करवाना।
  6. महाविद्यालय में आवश्यकतानुसार फर्नीचर / उपकरण आदि उपलब्ध करवाना।
  7. पुस्तकालय तथा प्रयोगशालाओं आदि का विकास करना।
  8. निर्धन छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
  9. बाहर से आने वाले छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावासों का निर्माण करवाना तथा उनका प्रबंध करना।
  10. महाविद्यालयों में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण तथा प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करना।
  11. खेलकूद की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना।
  12. छात्रों को राष्ट्रीय जन चेतना के कार्यक्रम में भाग लेने को प्रोत्साहित करना।
  13. रचनात्मक एवं उच्च कोटी की सह-शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन।
  14. प्राध्यापक अभिभावकों के मध्य संवाद स्थापित करना।
  15. छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करवाने हेतु विशेष कक्षाएं संचालित करना।
  16. विकास समिति कोष में उपलब्ध राशि का महाविद्यालय हित में उपयोग।
  17. गैर सरकारी संस्थाओं, दानदाताओं, व्यवसायिओं एवं उद्योगपतियों आदि से उपरोक्त कार्यक्रम की पूर्ती हेतु सहायता, चन्दा, धनराशि उपकरण एवं भवन आदि प्राप्त करना।
  18. महाविद्यालय परिसर में शैक्षणिक उन्नयन हेतु प्रयास एवं प्रबन्ध करना।
  19. महाविद्यालय के छात्र छात्राओं की समस्याओं के निराकरण तथा उनके केरियर एडवान्समेंट हेतु छात्र परामर्श केन्द्र स्थापित करना तथा उसका प्रबंध करना।
  20. महाविद्यालय के समुचित विकास हेतु योजनाओं का निर्माण करना।
  21. महाविद्यालय में नवीन संकाय/विषय / वर्ग प्रारंभ करने तथा स्नातक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर में क्रमोन्नत करने आदि संबंधित योजनाएं संचालित करना तथा इन योजनाओं की क्रियान्विति में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारी को क्रमशः यू.जी.सी. एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता एवं उपयुक्तता के अनुसार RTPP Act 2012 & Rules 2013 व वित्त विभाग के दिशा निर्देशानुसार चयन कर नियत मानदेय पर रखना। साथ ही राज्य सरकार द्वारा जारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम ( श्रम विभाग) की भी पालना सुनिश्चित की जाए।
  22. महाविद्यालय के प्राध्यापक एवं छात्रों के हित में स्थानीय उद्योगों से समन्वय स्थापित करना तथा इन उद्योगों के द्वारा महाविद्यालय में विशेष कार्यक्रम / प्रोजेक्ट / शोध प्रायोजित कराने हेतु प्रयास करना।
  23. छात्रों के द्वारा विश्वविद्यालय परीक्षाओं में विशेष योग्यता अर्जित करने तथा खेलकूद एवं अन्य सह-शैक्षणिक गतिविधियों में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने पर अभिनंदन करना तथा शैक्षणिक एवं सह-शैक्षणिक गतिविधियों में रूचि पैदा करने हेतु प्रोत्साहित करना तथा योग्य छात्रों के लिए जनसहयोग से संचालित छात्रवृत्ति योजना क्रियान्वित करना।
  24. महाविद्यालय में समर्पण भाव से श्रेष्ठ कार्य करने वाले प्राचार्य / उपाचार्य / प्राध्यापकों / कर्मचारियों को सम्मानित करना तथा जिला / राज्य स्तरीय सम्मान हेतु अनुशंषा करना।
  25. महाविद्यालय के पूर्व छात्रों का महाविद्यालय से जुड़ाव कायम करने तथा उनसे आर्थिक तथा अन्य सहयोग प्राप्त करने हेतु प्रयास करना तथा वार्षिक समारोह आयोजित करना।
  26. उच्च शिक्षा में महिलाओं / अल्पसंख्यक / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की भागीदारी बढ़ाने हेतु प्रयास करना तथा उनकी समस्याओं के संदर्भ में संवेदनपूर्वक विचार करना।
  27. विकास समिति द्वारा संचालित योजनाओं में भवनों का निर्माण आयुक्तालय द्वारा निर्धारित डिजायन मेप के आधार पर कराया जावेगा तथा इसके लिए वित्त की व्यवस्था जनसहयोग / दानदाता / सांसद एवं विधायक विकास कोष (इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित नियमों के अनुसार) स्रोतों से की जावेगी।
  28. महाविद्यालय संचालन हेतु आवर्ती / अनावर्ती व्यय की व्यवस्था विकास समिति कोष / जनसहयोग / दानदाता तथा छात्र/छात्राओं से प्राप्त होने वाले शुल्क से की जावेगी।
  29. समिति की समस्त सम्पत्ति महाविद्यालय की होगी।

1.4 विकास समिति के पदाधिकारी एवं सदस्य

1प्राचार्यअध्यक्ष
2सांसदसदस्य
3विधायकसदस्य
4जिला मुख्यालय पर जिला प्रमुख एवं अन्य स्थानों पर नगर परिषद / नगर पालिका अध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत में सरपंचसदस्य
5जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि जो उपखंड अधिकारी स्तर से कम का न होसदस्य
6आयुक्त कॉलेज शिक्षा का प्रतिनिधि ( महाविद्यालय में संचालित योजना मंच का प्रभारी / अर्थशास्त्र या ई.ए.एफ.एम. का सह / सहायक आचार्य / आयुक्तालय द्वारा मनोनीत महाविद्यालय प्रभारी अधिकारी / संभागीय मुख्यालय पर स्थित महाविद्यालयों में सहायक क्षेत्रीय निदेशक)सदस्य
7दो स्थानीय शिक्षाविद्, प्राचार्य द्वारा मनोनीतसदस्य
8दो प्रबुद्ध नागरिक, राज्य सरकार द्वारा मनोनीतसदस्य
9संकाय का वरिष्ठतम सदस्यसदस्य सचिव
10छात्रसंघ अध्यक्ष / प्राचार्य द्वारा मनोनीत विद्यार्थीसदस्य
11प्राचार्य द्वारा मनोनीत संकाय सदस्यकोषाध्यक्ष
122 अभिभावक (सहवरण द्वारा / प्राचार्य द्वारा मनोनीत )सदस्य
13दानदाता / ट्रस्टी ( समिति द्वारा सहवरण)सदस्य

1.5 महाविद्यालय में एक कार्यकारिणी समिति होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होगें :

1प्राचार्यअध्यक्ष
2प्राचार्य द्वारा मनोनीत संकाय सदस्यकोषाध्यक्ष
3संकाय का वरिष्ठतम सदस्यसदस्य सचिव
4आयुक्त, कॉलेज शिक्षा का प्रतिनिधिसदस्य  
5एक शिक्षाविद् एवं एक प्रबुद्ध नागरिक (विकास समिति द्वारा मनोनीत )सदस्य  

1.6 हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्नप्रकार है, इस समिति विधान पत्र के अंतर्गत इस समिति के रूप में गठित होने व इसे राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण करवाने के इच्छुक है :

1प्राचार्यअध्यक्ष
2विधायकसदस्य
3जिला मुख्यालय पर जिला प्रमुख एवं अन्य स्थानों पर नगर परिषद / नगर पालिका अध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत में सरपंच सदस्यसदस्य  
4जिला कलक्टर का प्रतिनिधिसदस्य
5दो स्थानीय शिक्षाविद्, प्राचार्य द्वारा मनोनीतसदस्य
6दो प्रबुद्ध नागरिक, राज्य सरकार द्वारा मनोनीतसदस्य
7संकाय का वरिष्ठतम सदस्यसदस्य सचिव
8छात्रसंघ अध्यक्ष / प्राचार्य द्वारा मनोनीत विद्यार्थीसदस्य
9प्राचार्य द्वारा मनोनीत संकाय सदस्यकोषाध्यक्ष
10आयुक्त कॉलेज शिक्षा का प्रतिनिधिसदस्य
11अभिभावक (सहवरण द्वारा / प्राचार्य द्वारा मनोनीत )सदस्य

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते है कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते है व उन्होनें हमारे समक्ष अपने हस्ताक्षर किये है। हम यह भी घोषित करते है कि हम समिति के सदस्य नहीं है।

1 हस्ताक्षर
(नाम…………………………………………….)
व्यवसाय:
पूर्ण पता:

                                                                                        

1 हस्ताक्षर
(नाम…………………………………………)
व्यवसाय:
पूर्ण पता:

समिति (College development committee) के नियम / उपनियम

राजकीय महाविद्यालय………………………………….…………………विकास समिति…………………………………………..……..

1.1 समिति का नाम-
इस समिति का नाम राजकीय महाविद्यालय……………… … … … … … विकास समिति है व रहेगा।

1.2 पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र-
इस समिति का पंजीकृत कार्यालय राजकीय महाविद्यालय……………………………. है तथा कार्यक्षेत्र स्थान………………………………………… तक सीमित होगा।

1.3 समिति के उद्देश्य
इस समिति के निम्नलिखित उद्देश्य है :

  1. महाविद्यालय के सर्वांगीण विकास हेतु स्थायी विकास कोष, चल व अचल सम्पत्ति का संग्रहण / निर्माण व वृद्धि करना व उनका प्रबंध करना।
  2. महाविद्यालय में विकास समिति द्वारा संचालित योजनाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु शुल्कों का निर्धारण करना।
  3. महाविद्यालय में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना तथा उनका संवर्धन करना।
  4. महाविद्यालय परिसर को साफ-सुथरा रखने हेतु कार्यवाही करना।
  5. जनसहयोग / दानदाता / ट्रस्ट / सांसद एवं विधायक कोष की सहायता से महाविद्यालय में विभिन्न कार्य करवाना।
  6. महाविद्यालय में आवश्यकतानुसार फर्नीचर / उपकरण आदि उपलब्ध करवाना।
  7. पुस्तकालय तथा प्रयोगशालाओं आदि का विकास करना।
  8. निर्धन छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
  9. बाहर से आने वाले छात्र/छात्राओं के लिये छात्रावासों का निर्माण करवाना तथा उनका प्रबंध करना।
  10. महाविद्यालयों में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण तथा प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करना।
  11. खेलकूद की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना।
  12. छात्रों को राष्ट्रीय जन चेतना के कार्यक्रम में भाग लेने को प्रोत्साहित करना।
  13. रचनात्मक एवं उच्च कोटी की सह-शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन।
  14. प्राध्यापक अभिभावकों के मध्य संवाद स्थापित करना।
  15. छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करवाने हेतु विशेष कक्षाएं संचालित करना।
  16. विकास समिति कोष में उपलब्ध राशि का महाविद्यालय हित में उपयोग।
  17. गैर सरकारी संस्थाओं, दानदाताओं, व्यवसायिओं एवं उद्योगपतियों आदि से उपरोक्त कार्यक्रम की पूर्ती हेतु सहायता, चन्दा, धनराशि उपकरण एवं भवन आदि प्राप्त करना।
  18. महाविद्यालय परिसर में शैक्षणिक उन्नयन हेतु प्रयास एवं प्रबन्ध करना।
  19. महाविद्यालय के छात्र छात्राओं की समस्याओं के निराकरण तथा उनके केरियर एडवान्समेंट हेतु छात्र परामर्श केन्द्र स्थापित करना तथा उसका प्रबंध करना।
  20. महाविद्यालय के समुचित विकास हेतु योजनाओं का निर्माण करना।
  21. महाविद्यालय में नवीन संकाय/विषय / वर्ग प्रारंभ करने तथा स्नातक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर में क्रमोन्नत करने आदि संबंधित योजनाएं संचालित करना तथा इन योजनाओं की क्रियान्विति में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कर्मचारी को क्रमशः यू.जी.सी. एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता एवं उपयुक्तता के अनुसार RTPP Act 2012 & Rules 2013 व वित्त विभाग के दिशा निर्देशानुसार चयन कर नियत मानदेय पर रखना। साथ ही राज्य सरकार द्वारा जारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम ( श्रम विभाग) की भी पालना सुनिश्चित की जाए।
  22. महाविद्यालय के प्राध्यापक एवं छात्रों के हित में स्थानीय उद्योगों से समन्वय स्थापित करना तथा इन उद्योगों के द्वारा महाविद्यालय में विशेष कार्यक्रम / प्रोजेक्ट / शोध प्रायोजित कराने हेतु प्रयास करना।
  23. छात्रों के द्वारा विश्वविद्यालय परीक्षाओं में विशेष योग्यता अर्जित करने तथा खेलकूद एवं अन्य सह-शैक्षणिक गतिविधियों में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने पर अभिनंदन करना तथा शैक्षणिक एवं सह-शैक्षणिक गतिविधियों में रूचि पैदा करने हेतु प्रोत्साहित करना तथा योग्य छात्रों के लिए जनसहयोग से संचालित छात्रवृत्ति योजना क्रियान्वित करना।
  24. महाविद्यालय में समर्पण भाव से श्रेष्ठ कार्य करने वाले प्राचार्य / उपाचार्य / प्राध्यापकों / कर्मचारियों को सम्मानित करना तथा जिला / राज्य स्तरीय सम्मान हेतु अनुशंषा करना।
  25. महाविद्यालय के पूर्व छात्रों का महाविद्यालय से जुड़ाव कायम करने तथा उनसे आर्थिक तथा अन्य सहयोग प्राप्त करने हेतु प्रयास करना तथा वार्षिक समारोह आयोजित करना।
  26. उच्च शिक्षा में महिलाओं / अल्पसंख्यक / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की भागीदारी बढ़ाने हेतु प्रयास करना तथा उनकी समस्याओं के संदर्भ में संवेदनपूर्वक विचार करना।
  27. विकास समिति द्वारा संचालित योजनाओं में भवनों का निर्माण आयुक्तालय द्वारा निर्धारित डिजायन मेप के आधार पर कराया जावेगा तथा इसके लिए वित्त की व्यवस्था जनसहयोग / दानदाता / सांसद एवं विधायक विकास कोष (इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित नियमों के अनुसार) स्रोतों से की जावेगी।
  28. महाविद्यालय संचालन हेतु आवर्ती / अनावर्ती व्यय की व्यवस्था विकास समिति कोष / जनसहयोग / दानदाता तथा छात्र/छात्राओं से प्राप्त होने वाले शुल्क से की जावेगी।
  29. समिति की समस्त सम्पत्ति महाविद्यालय की होगी।

1.4 विकास समिति के अध्यक्ष, सदस्य सचिव एवं सदस्यों का कार्यकाल :

  1. पदेन अध्यक्ष / सदस्यों के लिए पद पर रहने तक सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जावेगी। पद से स्थानांतरण, सेवानिवृति या हटने पर
  2. मनोनीत सदस्यों के लिए :- तीन वर्ष । लेकिन वे तीन वर्ष के लिए पुनः मनोनीत किये जा सकते है, लेकिन मनोनयनकर्ता की अभिशंषा पर समिति निर्धारित अवधि के पूर्व भी सदस्यता समाप्त कर सकती है।
  3. छात्रसंघ पदाधिकारी / मनोनीत छात्र सदस्य एक शैक्षणिक सत्र सत्र समाप्ति पर सदस्यता
    स्वतः ही समाप्त हो जावेगी।
  4. सहवरित सदस्यों के लिए एक वर्ष

1.5 विकास समिति के अधिकार और कर्तव्य :

  1. समिति द्वारा संचालित योजनाओं का वार्षिक बजट तैयार करना।
  2. संस्था की संपति की सुरक्षा करना।
  3. योग्यताधारी व्यक्तियों का चयन यू.जी.सी. एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता एवं उपयुक्तता के अनुसार RTPP Act 2012 & Rules 2013 व वित्त विभाग के दिशा निर्देशानुसार कर नियत मानदेय पर रखना एवं भुगतान करना।
  4. विकास समिति के पदाधिकारी विकास समिति से किसी भी प्रकार का वेतन / मानदेय के पात्र नहीं होगें।
  5. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।
  6. समिति के उद्देश्यों की पूर्ती हेतु ऐसे अन्य कार्य जो महाविद्यालय के हितार्थ हों, करना
  7. महाविद्यालय के सर्वांगीण विकास हेतु योजनाएं तैयार कर क्रियान्वित करना ।
  8. छात्र कल्याणकारी योजनाऐं प्रारंभ करना एवं उनका संचालन करना।
  9. विद्यार्थियों की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रयास करना।

1.6 विकास समिति की बैठकें :

  1. विकास समिति की वर्ष में कम से कम तीन बैठक अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठक अध्यक्ष / सदस्य सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
  2. विकास समिति की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।
  3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी।
  4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व निर्धारित समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐस स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होगें जो पूर्व एजेण्डा में थे।

1.7 विकास समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :

अध्यक्ष :

  1. बैठकों की अध्यक्षता करना।
  2. मत बराबर आने पर निर्णायक
  3. बैठके आहूत करना। मत देना।
  4. समस्त दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।
  5. ऐसे अन्य कार्य जो समिति के उद्देश्यों की पूर्ती हेतु आवश्यक हो ।
  6. विकास समिति द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारों का प्रयोग करना।
  7. आय व्यय पर नियंत्रण रखना।
  8. संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
  9. विकास समिति द्वारा संचालित योजनाओं में रखे गये कर्मचारियों पर नियंत्रण करना।

सदस्य सचिव :

  1. बैठकें आहूत करना।
  2. कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।
  3. पत्र व्यवहार करना।
  4. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
  5. विकास समिति द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।
  6. समिति द्वारा किये जाने वाले क्रय एवं भवन निर्माण आदि का संपादन राजकीय नियमों के अनुसार प्रबंध समिति से अनुमोदित करवाकर संपादित करना।
  7. संस्था की संपति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हो।

कोषाध्यक्ष :

  1. विकास समिति द्वारा संचालित योजनाओं में कार्यरत कर्मचारियों को निर्धारित वेतन के
    अनुसार भुगतान करना।
  2. समिति का संपूर्ण लेखे-जोखे रखना।
  3. समिति के लेखे-जोखों का विधिवत अंकेक्षण करवाना, अंकेक्षण रिपोर्ट विकास समिति की बैठक में प्रस्तुत करना व आयुक्तालय में भिजवाना।
  4. विकास समिति द्वारा संचालित योजनाओं की संभावित लागत का विवरण तैयार करना ।

1.13 समिति का विघटन

यदि समिति का विघटन करना आवश्यक हुआ तो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा। विघटन की सूचना आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा को प्रेषित करनी होगी तथा समिति की समस्त चल व अचल सम्पति महाविद्यालय / राज्य सरकार को हस्तान्तरित कर दी जावेगी।

1.14 समिति के लेखे जोखे का निरीक्षण

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाऐं, जयपुर को संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की क्रियान्वति हेतु समिति निर्णय लेगी। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) राजकीय महाविद्यालय- ………………….. विकास समिति की सही व सच्ची प्रतिलिपि है ।

अध्यक्ष 

सदस्य सचिव

विकास समिति (College development committee) के पदाधिकारी एवं सदस्य

1प्राचार्यअध्यक्ष
2सांसदसदस्य
3विधायकसदस्य
4जिला मुख्यालय पर जिला प्रमुख एवं अन्य स्थानों पर नगर परिषद / नगर पालिका अध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत में सरपंचसदस्य
5जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि जो उपखंड अधिकारी स्तर से कम का न होसदस्य
6आयुक्त कॉलेज शिक्षा का प्रतिनिधि ( महाविद्यालय में संचालित योजना मंच का प्रभारी / अर्थशास्त्र या ई.ए.एफ.एम. का सह / सहायक आचार्य / आयुक्तालय द्वारा मनोनीत महाविद्यालय प्रभारी अधिकारी / संभागीय मुख्यालय पर स्थित महाविद्यालयों में सहायक क्षेत्रीय निदेशक)सदस्य
7दो स्थानीय शिक्षाविद्, प्राचार्य द्वारा मनोनीतसदस्य
8दो प्रबुद्ध नागरिक, राज्य सरकार द्वारा मनोनीतसदस्य
9संकाय का वरिष्ठतम सदस्यसदस्य सचिव
10छात्रसंघ अध्यक्ष / प्राचार्य द्वारा मनोनीत विद्यार्थीसदस्य
11प्राचार्य द्वारा मनोनीत संकाय सदस्यकोषाध्यक्ष
122 अभिभावक (सहवरण द्वारा / प्राचार्य द्वारा मनोनीत )सदस्य
13दानदाता / ट्रस्टी ( समिति द्वारा सहवरण)सदस्य

महाविद्यालय विकास समिति की कार्यकारिणी के सदस्य

1प्राचार्यअध्यक्ष
2प्राचार्य द्वारा मनोनीत संकाय सदस्यकोषाध्यक्ष
3संकाय का वरिष्ठतम सदस्यसदस्य सचिव
4आयुक्त, कॉलेज शिक्षा का प्रतिनिधिसदस्य  
5एक शिक्षाविद् एवं एक प्रबुद्ध नागरिक (विकास समिति द्वारा मनोनीत )सदस्य