प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2020 हेतु प्रस्तावित दिशा-निर्देश

प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2020 हेतु प्रस्तावित दिशा-निर्देश

सत्र: 2015-16 से कक्षा 8 की परीक्षा हेतु वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा के तौर पर प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा आयोजित करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया था। यह परीक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009′ की धारा 30 (2 ) के तहत विद्यार्थियों को दिये जाने वाले प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र के लिये आधार मूल्यांकन प्रणाली रही है। दिनांक 29.09.2015 को शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय बैठक में उक्त परीक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए | शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांकः प. 17(30)प्राशि /2017 दिनांक 15.11.2019 के द्वारा कार्यालय, पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ. राजस्थान, बीकानेर को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा 8), 2020 हेतु नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है। गत वर्ष तक आयोजित होती रही उक्त परीक्षा के लिए पूर्व में विभिन्न अभिकरणों को सौंपे गये परीक्षा से सम्बन्धित कार्यों एवं प्रक्रिया के स्थान पर वर्षः 2020 से आयोज्य परीक्षा हेतु नये सिरे से विभिन्न विभागों /संगठनों /कार्यालयों को सौंपे जाने वाले दायित्व /कार्यों वास्ते निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं:

निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर का क्षेत्राधिकार:

1. परीक्षा आयोजन हेतु पर्यवेक्षण, निरीक्षण, नियन्त्रण तथा प्रबोधन के क्षेत्र में नेतृत्व करना।

2. कार्यालय, पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर में ‘प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा (कक्षा 8) के लिए पूर्व में गठित प्रकोष्ठ के अतिरिक्त परीक्षा के ऑनलाईन प्रबोधन एवं संचालन में सहयोग हेतु पृथक प्रकोष्ठ की स्थापना कर भौतिक एवं मानवीय संसाधन उपलब्ध कराना ताकि परीक्षा संचालन, नियन्त्रण एवं प्रबोधन को प्रभावी बनाया जा सके।

3. परीक्षा के सफल आयोजन हेतु आवश्यक आदेश, निर्देश एवं परिपत्र इत्यादि जारी करना।

4. यथा आवश्यकता पारम्परिक मदों हेतु कार्यालय पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर से प्राप्त प्रस्तावानुसार बजट प्रावधान कराना एवं राशि आवण्टन करना।

5. परीक्षा को लेकर बजटरी प्रावधानों की सम्भावित विसंगतियों को दूर करना तथा लेखा अधिकारियों द्वारा यथा आवश्यकता नोडल एजेन्सी का सहयोग करना।

6. नोडल एजेन्सी के प्रस्ताव पर भौतिक एवं मानवीय संसाधन उपयोग, परीक्षा के लिये क्षेत्र से शिक्षकों/कार्मिकों की तैनाती इत्यादि के लिए निर्णय लेना अथवा अनुमोदन करना।

कार्यालय, पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर की भूमिका: –

1. समस्त छः विषयों- अंग्रेजी, हिन्दी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं तृतीय भाषा (संस्कृत/ उर्दू /सिन्धी/ पंजाबी / गुजराती) के प्रश्न पत्रों एवं वैकल्पिक प्रश्न- पत्रों का राज्य स्तर पर निर्माण, मॉडरेशन, मुद्रण करवाना, समस्त डाईट्स को वितरित करवाना तथा उत्तर पुस्तिकाओं का मुद्रण करवाकर समस्त डाईट्स को वितरित करवाना ।

2. विश्वसनीयता एवं गोपनीयता बनाये रखते हुए परीक्षा के सुव्यवस्थित संचालन व सफल आयोजन तथा प्रश्न-पत्रों की सुरक्षा के लिये अधीनस्थ कार्यालयों एवं परीक्षा केन्द्रों को निर्देश जारी कराना।

3. यथा सम्भव अभिनय तकनीक के ऑनलाइन माध्यम से विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त करना, संग्रहण पन्नों का निर्धारण, मूल्यांकन केंद्रों का निर्धारण, परीक्षा केन्द्रों का निधारण करवाना, परीक्षा नामांक जारी करवाना, वीक्षकों /परीक्षकों / मूल्यांकनकर्ताओं का निधारण /आवंटन करवाना, सत्रांक प्रविष्ट करवाना. मूल्यांकन करवाना, शाला दर्पण पर परीक्षाको /मूल्याकनकताओं के स्टाफ विन्डों लॉगिन द्वारा प्राप्तांक प्रविष्ट करवाना, परीक्षा परिणाम तैयार करवाना, परीक्षा परिणाम की घोषणा करवाना, टी. आर. तैयार करवाना, प्रमाण पत्र जारी करना. पुर्नगणना आवेदन लेना, पुर्नगणना करवाकर परिवर्तन की स्थिति में संशोधित प्रमाण पत्र जारी करवाना, परीक्षा से सम्बन्धित अन्य प्रपत्र तैयार करवाना एवं परीक्षा के सफल संचालन हेतु अन्य कार्य करवाना ।

4. सम्बन्धित आदेश-निर्देश विभाग की अधिकृत वैबसाइट (education.rajasthan.gov.in ) एवं शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करवाना। इस हेतु सम्बन्धित तकनीकी अधिकारियों को निर्देश जारी करना।

5. मुख्य परीक्षा से वंचित विद्यार्थियों की फॉलोअप परीक्षा के लिये प्रश्न पत्र निर्माण, मॉडरेशन एवं मुद्रण करवाकर डाइट्स के माध्यम से परीक्षा केन्द्रों पर वितरण करना।

6. परीक्षा संचालन हेतु पंचाग का निर्माण एवं परीक्षा कार्यक्रम तैयार कर उक्तानुसार कार्यवाही का संचालन करना।

7. परीक्षा आयोजन के लिये पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर द्वारा बतौर नोडल एजेन्सी यथा आवश्यकता समिति निर्माण, नियन्त्रण – कक्ष स्थापना एवं अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देश जारी करने सहित अन्य सामान्य प्रशासनिक निर्णय लिये जा सकेंगे।

राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ( RSCERT), उदयपुर की जिम्मेदारियाँ:

1. परीक्षा हेतु प्रश्न-पत्र निर्माण के लिए ब्लू प्रिन्ट तैयार करना, प्रश्न पत्र निर्माणकत्त्ताओं एवं विषय विशेषज्ञों के पैनल्स तैयार करना तथा समस्त प्रकार के अकादमिक कार्यों में नोडल एजेन्सी को सहयोग प्रदान करना ।

2. यथा आवश्यकता वर्तमान सत्र में चल रही कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तकों के सैट ( हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम) नोडल एजेन्सी अथवा उसके द्वारा विनिर्दिष्ट कार्यालय/संस्था / संगठन को उपलब्ध करवाना।

3. बैठकों, कार्यशालाओं, वी.सी. एवं पी.पी.टी. तैयार करने इत्यादि के लिए नोडल एजेन्सी को यथा आवश्यकता सहयोग प्रदान करना। 4. नोडल एजेन्सी की मांग पर परीक्षा सम्बन्धी चाहे गये समस्त कार्यो को अंजाम देना।

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर के उत्तरदायित्व:

1. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) पैटर्न के विद्यालयों को छोड़ कर डाईस डेटा के आधार पर राज्य के समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालयों/संस्थाओं (हिन्दी एवं अग्रेजी माध्यम ) में कक्षा 8 में अध्ययनरत सभी विद्यार्थियों की समस्त सूचना को शाला दर्पण पोर्टल / पी. एस.पी. पोर्टल पर दिनांक 10.12.2019 तक शत प्रतिशत प्रविष्टि करवाना एवं प्रतिदिन लाइव अपडेशन करवाना ।

2. कक्षा 8 में सी.सी.ई. संचालित सभी विद्यालयों को दिनांक 16.12.2019 तक शाला दर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित करवाना । निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर एवं RSCERT, उदयपुर के लॉगिन पर उक्त विद्यालयों की सूची उपलब्ध करवाना।

3. कक्षा 8 में सी. सी.ई. संचालित विद्यालयों में sA-3 के स्थान पर आयोजित होने वाली प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश यथा आवश्यकता RSCERT, उदयपुर, यूनिसेफ एवं एस.आई.क्यू.ई. अनुभाग, निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा के साथ मिलकर तैयार करना।

4. SA-1, SA-2, के अंको को समेकित करने का तैयार Formula की कक्षा 8 में सी. सी.ई. संचालित सभी विद्यालयों एवं प्रशिक्षणों तक पहुंच सुनिश्चित करना।

5. विद्यालयों/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मु.), प्रा. शि. / मा. शि. / डाईट्स/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी हेतु प्रसारित किये जाने आदेश /सामग्री इत्यादि अधिकृत वैबपोर्टल (education.rajasthan.gov.in) एवं शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड कराना।

 NIC, शिक्षा संकुल, जयपुर के दायित्व:

1. परीक्षा की नोडल एजेन्सी (पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान, बीकानेर) को तकनीकी सपोर्ट करना, परीक्षा की समस्त ऑनलाइन प्रक्रियाओं को तथा यथा आवश्यकता नोडल एजेन्सी द्वारा विनिर्दिष्ट कार्यों को शाला दर्पण/पी. एस. पी. पोर्टल पर नियन्त्रित एवं क्रियान्वित करना।

2. नोडल एजेन्सी द्वारा निर्देशित समस्त प्रकार के ऑनलाईन कार्यों हेतु सहयोग प्रदान करना।

 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट्स) की जिम्मेदारियां:

1. प्रधानाचार्य, डाईट बतौर जिला नोडल अधिकारी परीक्षा के आयोजन, संचालन, नियंत्रण, निरीक्षण, प्रबोधन, मूल्यांकन एवं प्रबन्धन से जुड़े समस्त कार्यों के लिए पूर्णतया अधिकृत, पाबन्द एवं जवाबदेह होंगे प्रधानाचार्य उप प्रधानाचार्य, प्रभारी अधिकारी, गठित समिति सदस्य एवं प्रधानाचार्य द्वारा पाबन्द और अधिकृत समस्त फैकल्टी सदस्य, गैर शैक्षणिक अधिकारी एवं अन्य कार्मिक भी उनको सौंपे गये अपने कार्यों के लिए व्यक्तिशः एवं समस्त कार्यों के लिए सामूहिक रूप से पूर्णतया जवाबदेह होंगे।

2. राज्य नोडल एजेन्सी (पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर) के निर्देशानुसार परीक्षा की समस्त प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका अदा करना।

3. उत्तर पुस्तिकाओं, प्रश्न पत्रों के सीलबन्द लिफाफों एवं अन्य आवश्यक परीक्षा सम्बन्धी सामग्री का संग्रहण, संकलन एवं वितरण कराना|

4. परीक्षा के दौरान चार उड़न दस्तों का गठन कर परीक्षा का समुचित निरीक्षण, परिवीक्षण, पर्यवेक्षण एवं आकस्मिक मुआयना कर परीक्षा की शुचिता पवित्रता, गोपनीयता, विश्वसनीयता एवं सुचारू संचालन सुनिश्चित करना।

5. परीक्षा उपरान्त मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन परीक्षकों / मूल्यांकनकर्ताओं का निर्धारण/ मैपिंग करना एवं त्वरित मूल्यांकन सुनिश्चित करना। इन समस्त कार्यों में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (मु.), प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा तथा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों से सहयोग प्राप्त करना।

6. जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति का गठन कर समिति की बैठकों का आयोजन निर्धारित तिथियों में करना। यथा सम्भव प्रथम बैठक दिनांक 08.12.2019 एवं द्वितीय बैठक दिनांक 31.12.2019 से 10.02.2020 के मध्य आयोजित हो।

7. जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति के अनुमोदन से संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों का निर्धारण/मैपिंग करना।

8. तैयार पैनल के अनुसार परीक्षकों के नियुक्ति आदेश जारी कराना।

9. परीक्षा एवं मूल्यांकन कार्य निर्विघ्न सम्पन्न करवाने एवं समुचित प्रबोधन हेतु डाइट स्तर पर नियन्त्रण कक्ष स्थापित करना।

10. परीक्षा परिणाम घोषणा उपरान्त ग्रेडिंगयुक्त प्रमाण-पत्र संग्रहण केन्द्रों के माध्यम से विद्यालयों को वितरित कराना।

11. परीक्षा परिणाम जारी होने के दिनांक से एक माह की अवधि में पुनर्गणना से सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यवाही ऑनलाइन सम्पादित करना।

12. पुनर्गणना में ग्रेड परिवर्तन की स्थिति में, मूल प्रति खो जाने अथवा नष्ट हो जाने तथा त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में परीक्षार्थी के लिखित आग्रह पर पूर्व निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए ग्रेडिंगयुक्त प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति जारी करना ।

13. समय-समय पर नोडल एजेन्सी द्वारा जारी आदेशों/ निर्देशों की पालना सुनिश्चित करना।

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारियां:

1. बतौर ब्लॉक नोडल अधिकारी परीक्षा संचालन, निरीक्षण, नियंत्रण, प्रबोधन एवं प्रबन्धन से जुडे समस्त कार्यों के लिए पूर्णतया अधिकृत, पाबन्द एवं जवाबदेह होना।

2. राज्य नोडल एजेन्सी एवं जिला नोडल अधिकारी (प्रधानाचार्य, डाईट) के निर्देशानुसार परीक्षा की समस्त प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका अदा करना।

शिक्षा विभाग के सम्भाग एवं जिला अधिकारियों की जिम्मेदारियां:

1. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा अपने सम्भाग के समस्त जिलों में परीक्षा व्यवस्थओं पर नजर रखेंगे, अपने यहाँ नियन्त्रण कक्ष स्थापित कर प्रतिदिन परीक्षा सम्बन्धी सूचनाएँ राज्य नियन्त्रण कक्ष को उपलब्ध करवायेंगे।

2. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बतौर जिला पर्यवेक्षक अपने स्तर पर परीक्षा का पर्यवेक्षण, निरीक्षण एवं प्रबोधन करेंगे। जिला नोडल अधिकारी (प्रधानाचार्य, डाईट) की मांग पर परीक्षा हेतु समुचित सहयोग के लिए आदेश-निर्देश जारी करेंगे।

3. जिला शिक्षा अधिकारी (मु.), माध्यमिक शिक्षा एवं प्रारम्भिक शिक्षा जिला नोडल अधिकारी से तालमेल स्थापित कर परीक्षा व्यवस्थाओं में समुचित सहयोग करेंगे। प्रधानाचार्य, डाईट की मांग पर वीक्षण, परिवीक्षण एवं मूल्यांकन सम्बन्धी समस्त महत्त्वपूर्ण कार्यों के लिए यथा आवश्यकता आदेश जारी करेंगे।

सामान्य दिशा-निर्देश:

1 परीक्षा का नाम ‘प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा, 2020’ (Elementary Education Completion Certificate Examination, 2020) होगा।

2. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) पैटर्न के विद्यालयों को छोड़ कर राज्य के समस्त राजकीय एवं मान्यता प्राप्त गैर राजकीय विद्यालयों (हिन्दी एवं अग्रेजी माध्यम ) में अध्ययनरत कक्षा 8 के समस्त विद्यार्थियों का परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। इन समस्त विद्यालयों के संस्था प्रधानों का यह दायित्व होगा कि वे इस परीक्षा हेतु अपने विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 8 के समस्त विद्यार्थियों के आनलाइन आवेदन पत्र भरवाएँ। कक्षा आठ के लिए यह परीक्षा वार्षिक परीक्षा होगी। इसके अतिरिक्त विद्यालय स्तर पर किसी प्रकार की अन्य परीक्षा नही ली जावेगी।

3. नेत्रहीन एवं मूक बधिर विद्यार्थियों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा, 2020 में भाग लेना वैकल्पिक रहेगा।

4. अजमेर शहर में संचालित 3 उर्दू माध्यम के विद्यालयों-रा.उ.प्रा.वि. बड़बाव, रा.उ.प्रा.वि. तारागढ़ एवं रा.बा.उ.प्रा.वि., अन्दरकोट के कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए भी उक्त परीक्षा में भाग लेना वैकल्पिक रहेगा।

5. उपस्थिति एवं उसकी गणना:- कक्षा 8 में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थियों के लिए प्रवेश लेने की तिथि से प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा के तैयारी अवकाश से पूर्व दिवस तक न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति का होना अनिवार्य है। संस्था प्रधानों द्वारा विद्यार्थियों की रूग्णता अथवा अन्य युक्तियुक्त कारणों के आधार पर विवेकानुसार उपस्थिति में दस प्रतिशत तक की छूट दी जा सकेगी ।

6. परीक्षा में किसी भी विद्यार्थी को उत्तीर्ण / अनुत्तीर्ण घोषित नही किया जाएगा अपितु प्रत्येक विषय में 5 पॉइन्ट स्केल के आधार पर ग्रेड प्रदान की जाएगी और सभी विषयों में प्राप्त ग्रेडिंग के आधार पर ओवर ऑल ग्रेडिंग दी जाएगी। इसमें सी.जी.पी.ए. का प्रावधान नहीं होगा।

7. परीक्षा हेतु विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जावेंगा।

8. प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा में प्रत्येक विषय का प्रश्न-पत्र 100 अंको का होगा, जिसमें 20 अंक सत्रांक हेतु एवं 80 अंक प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा हेतु निर्धारित हैं। सत्रांक के 20 अंकों में से 5 अंक उपस्थिति के तथा 15 अंक प्रथम परख, द्वितीय परख, अर्द्धवार्षिक परीक्षा, तृतीय परख, अन्य शैक्षिक व्यक्तिगत गुण, अभिवृत्ति आधारित गतिविधियों आदि के लिए आगे अंकित तालिका के अनुसार निर्धारित होंगे।

9. CCE संचालित विद्यालयों में सत्रांक के 20 अंकों में से 5 अंक उपस्थिति के तथा 15 अंक SA-1, SA-2, अन्य शैक्षिक व्यक्तिगत गुण, अभिवृत्ति आधारित गतिविधियों आदि के लिए आगामी पृष्ठ पर अंकित तालिका के अनुसार निर्धारित होंगे-

उपस्थिति के अंक निम्नानुसार निर्धारित होंगे:

65 से 75 प्रतिशत उपस्थिति3 अंक
76 से 85 प्रतिशत उपस्थिति4 अंक
86 से 100 प्रतिशत उपस्थिति5 अंक
उपस्थिति के अंक

विद्यालयों के लिए सत्रांक निर्धारण की तालिका –

10. कला शिक्षा, कार्यानुभव एवं स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा विषयों के लिए विद्यालय स्तर पर किए गये शैक्षिक कार्यों तथा गतिविधियों के आधार पर 5 पॉइन्ट स्केल पर आधारित ग्रेड दी जाएगी।

11. ‘निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009’ के तहत विद्यार्थी को विद्यालय में नियमित शिक्षण कराना है, अतः इस परीक्षा में स्वयंपाठी विद्यार्थी हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

12. पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं रखा गया है। केवल डाईट स्तर पर पुनर्गणना की जा सकेगी। शाला दर्पण पोर्टल पर पुनर्गणना हेतु आवेदन किया जा सकेगा, जिसके लिए डाईट द्वारा रू. 100/-प्रति विषय की दर से पुनर्गणना शुल्क लिया जाएगा समस्त डाईट्स में पुनर्गणना सम्बन्धी व्यवस्था में एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित निर्देशों का पालन किया जावे:-

  • पुनर्गणना आवेदन की अंतिम तिथिः-ग्रेडिंगयुक्त प्रमाण पत्र वितरण के 09 दिवस के भीतर।
  • डाईट द्वारा संग्रहण एवं मूल्यांकन केन्द्रों के माध्यम से पुनर्गणना कार्य सम्पादन हेतु समयावधि:- आवेदन की अन्तिम तिथि से 10 दिवस के भीतर।
  • पुनर्गणना पश्चात् ग्रेड परिवर्तन की स्थिति में संशोधित ग्रेडिंगयुक्त प्रमाण पत्र वितरणः- पुनर्गणना कार्यवाही सम्पादन की अन्तिम तिथि से 07 दिवस के भीतर।

13. अनुग्रह अंको (Grace Marks) का प्रावधान नहीं होगा।

14. प्रश्न पत्र की समयावधि 2.30 घण्टे होगी जबकि पूर्णांक 80 होंगे।

15. प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा में हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं तृतीय भाषा (संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिन्धी, गुजराती) विषयों के प्रश्न पत्र होंगे।

16. प्रत्येक विषय के पूर्णाक 100 होंगे। प्राप्तांकों के आधार पर विषयवार ग्रेड निर्धारण निम्नानुसार किया जाएगा:

ग्रेडA+ABCD
अंक निर्धारण91-10076-9061-7541-600-40

17. प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा, 2020 के सफल आयोजन हेतु जिला स्तर पर निम्नानुसार परीक्षा संचालन समिति का गठन किया जावे:

क्र.सं.पदनामसमिति में दायित्व
1संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, सम्बन्धित सम्भागमुख्य पर्यवेक्षक
2मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, सम्बन्धित जिलाजिला पर्यवेक्षक
3प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट), सम्बन्धित जिलाअध्यक्ष
4जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय),माध्यमिक शिक्षा, सम्बन्धित जिलासदस्य  
5जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय),प्रारम्भिक शिक्षा, सम्बन्धित जिलासदस्य  
6सहायक लेखाधिकारी (संयुक्त निदेशक,सम्बन्धित सम्भाग द्वारा मनोनीत)सदस्य  
7प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा प्रभारी,सम्बन्धित डाईटसदस्य सचिव
8मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉकसदस्य

18. जिला स्तरीय परीक्षा संचालन समिति की देखरेख में समस्त कार्य सम्पादित किए जायेंगे।

19. प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) अपनी टीम के साथ परीक्षा के प्रत्येक चरण के नियमबद्ध, समयबद्ध, सुव्यवस्थित व सुचारू संचालन के लिए अधिकृत तथा उत्तरदायी अधिकारी होंगे।

20. जिला स्तर पर प्रश्न पत्रों के पैकेट्स की प्राप्ति व जिले के समस्त परीक्षा केन्द्रों पर प्रश्न पत्रों का वितरण जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा एवं प्रधानाचार्य डाईट द्वारा संयुक्त रूप से किया जावेगा।

21. कला शिक्षा, कार्यानुभव, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा – तीनों विषयों की विद्यालय स्तर पर निर्धारित ग्रेड को ही ग्रेडिंग युक्त प्रमाण पत्र में दर्ज किया जाना है । शाला दर्पण/ पी.एस.पी पोर्टल पर विद्यालय लॉगिन द्वारा इसकी प्रविष्टि की जावेगी।

22. प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा के आयोजन में हर कदम पर विशेष सावधानी अपरिहार्य है। अतः निम्नानुसार सतर्कता बरती जावे:

  • यथासम्भव प्रश्न-पत्र परीक्षा केन्द्र के नजदीकी पुलिस थाने में रखे जावें । विशेष परिस्थितियों में सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित परीक्षा केन्द्र, जिनके निकट कोई पुलिस थाना नहीं है तथा जिन केन्द्रों पर प्रतिदिन पुलिस थाने से प्रश्न- पत्र के पैकेट्स को लाना व ले जाना सम्भव नहीं है, के प्रश्न- पत्रों के पैकेट्स परीक्षा केन्द्रों पर सुरक्षित रखे जा सकेंगे ऐसी स्थिति में केन्द्राधीक्षक द्वारा राउण्ड द क्लॉक कार्मिकों की ड्यूटी लगाई जाकर प्रश्न-पत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जावेगी । केन्द्राधीक्षक भी अनिवार्य रूप से हर समय मुख्यालय पर मौजूद रहेंगे।
  • उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन, अंक मिलान एवं अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में पूर्ण गोपनीयता बरती जावे।
  • उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अनुभवी, जिम्मेदार एवं योग्य शिक्षकों से ही करवाया जावे। मूल्यांकन स्थल पर किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित होगा।
  • मूल्यांकन हेतु उत्तर पुस्तिकाओं के बण्डल मूल्यांकन केन्द्र से बाहर नहीं ले जाने दिये जावें।

23. समस्त प्रधानाचार्य, डाईट अपने जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा से समन्वय स्थापित कर विषयवार परीक्षकों का शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन पैनल तैयार करेंगे पैनल के विषय अध्यापकों से ही सम्बन्धित विषय की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करवाया जावे।

24. प्रधानाचार्य, डाईट विषयवार परीक्षकों का पैनल सम्बन्धित मूल्यांकन केन्द्र को उपलब्ध

करा देवें। इस सम्बन्ध में जारी आदेशों की पालना को गम्भीरता से लिया जावे। आदेश अवहेलना की स्थिति में सक्षम स्तर पर तत्काल अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जावे। 25. परीक्षा समाप्ति के तत्काल पश्चात् उत्तर पुस्तिकाएं सुरक्षित रूप से निर्धारित संग्रहण केन्द्र पर जमा करवाई जावें।

26. प्रधानाचार्य डाईट, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा जिले को क्षेत्रवार वर्गीकृत कर परीक्षा के पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन का उत्तरदायित्व वहन करेंगे। संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा प्रतिदिन सायंकाल अपने सम्भाग की परीक्षा सूचना कार्यालय, पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ. राजस्थान, बीकानेर के नियन्त्रण कक्ष को देंगे।

27. जिला अन्तर्गत एक ब्लॉक की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन दूसरे ब्लॉक के मूल्यांकन केन्द्र से करवाया जावे। उक्तानुसार गोपनीयता के लिए पूर्ण सतर्कता बरती जावे।

28. उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य हेतु निकटतम स्थानों पर कार्यरत परीक्षकों को लगाया जावे। उन्हें वास्तविक यात्रा व्यय का पुनर्भरण, मूल्यांकन कार्य एवं शाला दर्पण पोर्टल पर स्टॉफ विन्डो के स्वयं के लॉगिन द्वारा प्राप्ताकों की प्रविष्टि हेतु प्रति उत्तर पुस्तिका रूपये 5/- मानदेय दिया जावेगा। यात्रा भत्ता पुनर्भरण शासन द्वारा निर्धारित वर्तमान दरों पर आधारित होगा।

29. मूल्यांकन पश्चात सभी मूल्यांकन केन्द्रों से एकत्रित उत्तर पुस्तिकाएं डाईट में संकलित कर आगामी सत्र की समाप्ति तक सुरक्षित रखी जायेंगी। विवादित उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित रखा जावेगा। विवादित उत्तरपुस्तिकाओं की नीलामी नहीं की जावेगी।

30. परीक्षकों को मानदेय की राशि का भुगतान मूल्यांकन की समाप्ति के पश्चात् किया जावे। 31. भाषा विषयों के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों के प्रश्न-त्र हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मुद्रित होंगे।

32. परीक्षा सम्बन्धी समस्त कार्य राज्य सरकार से अनुमोदित एवं निर्देशालय प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा जारी पंचांग (कैलेण्डर) के अनुसार सम्पादित किये जायेंगे | 33. तृतीय भाषा के विषय विशेषज्ञों का पैनल RSCERT. उदयपुर से प्राप्त किया जा सकेगा।

34. जो विद्यार्थी गम्भीर बीमारी, दुर्घटना या किसी प्राकृतिक आपदा के कारण प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा, 2020 में एक या एक से अधिक प्रश्न-पत्रों में सम्मिलित नहीं हो पाते हैं, इस परीक्षा के परिणाम की घोषणा पश्चात आयोजित होने वाली फॉलो-अप परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे इस हेतु आयोजित परीक्षा के लिए निर्मित रिजर्व प्रश्न पत्र की प्रतियां सभी डाईट्स को उपलब्ध करवाई जावेंगी इस परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा के नामांक से ही प्रविष्ट होंगे यदि किन्हीं परीक्षार्थिओं द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन ही नहीं किया गया हो तो ऐसे परीक्षार्थिओं को नोडल एजेन्सी (पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ) द्वारा अनुमोदन पश्चात ही उक्त परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकेगा।

35. फॉलो-अप परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन सम्बन्धित डाईट्स द्वारा अपने स्तर पर करवाया जा कर तथा परीक्षा परिणाम जारी कर ग्रेडिंगयुक्त प्रमाण-पत्र जारी किये जावेंगे।

36. पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, राजस्थान, बीकानेर द्वारा सभी डाईट्स को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा में सम्मिलित हुए परीक्षार्थियों की कुल संख्या के 15 प्रतिशत तक की सीमा में रिक्त प्रमाण-पत्र उपलब्ध करवाये जायेंगे ताकि डाईट्स द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से ग्रेडिंग युक्त प्रमाण-पत्रों की द्वितीय प्रति जारी की जा सके।

37. परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आयु सीमा सम्बन्धी प्रावधान:

1 मार्च, 2020 को आवेदक की अधिकतम आयु 16 वर्ष से अधिक नहीं हो। विशेष परिस्थियों में आयु सीमा में शिथिलन के लिए निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान की अध्यक्षता में पांच वरिष्ठ अधिकारियों की समिति विभाग स्तर पर निर्णय ले सकेगी।