कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
क्रमांक:- शिविरा माध्य / आईसीपी / 21-22 दिनांक: 04.08.2021

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
(मुख्यालय) माध्यमिक

विषय:- काली बाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना 2020 के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग की सामान्य वर्ग का आर्थिक पिछड़ा वर्ग की पात्र छात्राओं के स्कूटी हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने के सम्बन्ध में ।
प्रसंग:- आयुक्त कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर का पत्रांक एफ. 23 ( 16 ) / लेखा /. आकाशि / छा. स्कू. योजना / आनलाइन / 2020-21 / 2137 दिनांक 24.12.2020

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर द्वारा राजस्थान राज्य के राजकीय ( राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों सहित ) एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 12 तक नियमित छात्रा के रूप में अध्ययन करने एवं कक्षा 12 में अधिक अंक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित एवं छात्राओं में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने तथा उच्च अध्ययन हेतु प्रेरित करने के लिए वित्त विभाग की आई.डी. क्रमांक 102004611 दिनांक 21.12.2020 द्वारा कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2020 के विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं, योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 अर्थात वर्ष 2020 में कक्षा 12 का घोषित परिणाम के आधार पर स्कूटी प्रदान की जावेगी आयुक्तालय, कॉलेजशिक्षा, राजस्थान, जयपुर से जारी निर्देशों के पृष्ठ संख्या-7 के क्रम संख्या 04 के अनुसार सामान्य वर्ग का आर्थिक पिछड़ा वर्गं छात्राओं हेतु (माध्यमिक शिक्षा विभाग) परिशिष्ट संख्या 5 सम्पूर्ण राज्य में कुल 600 स्कूटियों का वितरण किया जाना है। योजना का नोडल विभाग आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर होगा। इस योजना के आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के पत्रांक 2137 दिनांक 24.12.2020 द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देश संलग्न कर आपको भिजवाये जा रहे हैं –

अ. माध्यमिक शिक्षा विभाग की सामान्य वर्ग का आर्थिक पिछड़ा वर्ग की पात्र छात्राओं को स्कूटी वितरण योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता की शर्तें:-

1. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12 में न्यूनतम 75 प्रतिशत कक्षा 12 में न्यूनतम 65 प्रतिशत प्राप्तांक से उत्तीर्ण तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में प्राप्तांक से उत्तीर्ण छात्राएं जो कि राजस्थान की किसी भी विद्यालय में अध्ययनरत हो ।

2. राजकीय (राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासी विद्यालयों सहित) एवं निजी विद्यालयों में नियमित छात्रा के रूप कक्षा 12 वीं की परीक्षा सम्बन्धित विभाग द्वारा निर्धारित प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर । उक्त निर्धारित प्रतिशत अंकों में पूरक परीक्षा में प्राप्तांक शामिल नहीं किये जायेंगे ।

3 राजस्थान स्थित महाविद्यालय से स्नातक डिग्री यथा (B.A. B.ED / B.SC. B.ED / B.COM/B.ED/B.TECH/ B.ARCH / MBBS / IIT / BBA/BBM / BCA/ BDS / BIIMS / BAMS/LAW etc.) में प्रवेश लेकर नियमित छात्रा के तौर पर अध्ययनरत हो ।

4. स्नातक डिग्री के प्रवेश में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण के वर्ष से एक वर्ष का अन्तराल होने पर योजना का लाभ देय नहीं होगा ।

5. किसी अन्य योजना में आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली छात्राएं भी इस योजना में लाभान्वित होगी । किसी अन्य में आर्थिक सहायता / छात्रवृति प्राप्त करने वाली छात्राओं को इस योजना से वंचित नहीं किया जा सकेगा ।

6. माध्यमिक शिक्षा विभाग से दसवीं की कक्षा के परिणाम के आधार पर किसी बालिका को स्कूटी प्राप्त हुई है तो उस छात्रा  को 12 वीं के परिणाम के आधार पर स्कूटी हेतु पात्र होने पर 40000/- एकमुश्त राशि प्राप्त होगी अर्थात स्कूटी देय नहीं होगी।

7. सामान्य वर्ग की आर्थिक पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) की छात्राएं ही पात्र है। लाभार्थी छात्रा की माता पिता की आय सीमा रूपये 2.50 लाख रूपये तक वार्षिक होने पर ही पात्र होगी ।

8. राज्य में 6 स्कूटी दिव्यांग छात्रों के लिए राज्य स्तरीय क्षैतिज रूप से आरक्षित रहेगी तथा दिव्यांग छात्रा पात्र न होने पर स्कूटी सम्बन्धित संकाय में स्कीम में शामिल मानी जावेगी । 9. निजी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार के अन्तर्गत प्रवेशित छात्राओं को प्राथमिकता के आधार पर योजना का लाभ देय होगा ।

योजना के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली कुल स्कूटी संख्या का वितरण अनुपात:

1. माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बोर्ड के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को 50 प्रतिशत स्कूटी तथा निजी विद्यालयों की छात्राओं को 25 प्रतिशत स्कूटी स्वीकृत की जावेगी ।

2.केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजकीय / निजी विद्यालयों से उत्तीर्ण छात्रों के लिए इकजाई रूप से 25 प्रतिशत स्कूटी दी जायेगी (ब) योजना में वितरित की जाने वाली कुल स्कूटी की में विभिन्न संकार्यों में निम्नानुसार अनुपात में रखने का प्रावधान है
i विज्ञान संकाय में कुल स्कूटी में से 40 प्रतिशत
ii वाणिज्य संकाय में कुल स्कूटी में से 5 प्रतिशत
iii कला संकाय में कुल स्कूटी में से 55 प्रतिशत
iv वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग कुल स्कूटी में से 7 स्कूटी संभागीय स्तर पर

3. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के राजकीय एवं निजी विद्यालय की छात्राओं का प्रतिशत 25 रखा गया है लेकिन विभाजन की व्यावहारिकता को देखते हुए प्रतिशत कम / अधिक किया जा सकेगा। कोई भी लाभार्थी न्यायालय के माध्यम से स्कूटी का दावा नहीं कर सकेगी ।

4. प्रत्येक विभाग द्वारा योजना के तहत चयन पात्र छात्राओं में से जिलेवार वरीयता के आधार पर किया जायेगा।

5. सामान्य वर्ग का आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) की पात्र छात्राओं को कॉलेज शिक्षा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, जयपुर के आदेश दिनांक 24.12.2020 के परिशिष्ट संख्या 5 के अनुसार सम्पूर्ण राज्य में 600 स्कूटियां वितरित की जावेगी जिसकी पात्रता हेतु वरीयता जिला स्तर पर संकायवार निर्धारित की जावेगी।

(स) आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक प्रमाण पत्र / दस्तावेज-

i सीनियर सैकण्डरी परीक्षा की अंकतालिका ।
ii राजकीय अथवा निजी विद्यालय में नियमित छात्रा के रूप में कक्षा 12 वीं उत्तीर्ण करने का सम्बन्धित संस्था प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र ।
iii सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात वर्तमान में अध्ययनरत महाविद्यालय अथवा किसी अन्य उच्च शिक्षण / प्रशिक्षण संस्था एवं पाठ्यक्रम का विवरण मय संस्था प्रधान का प्रमाण पत्र ।
iv सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र / जाति प्रमाण पत्र / आर्थिक पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र (EBC) / (जो कोई भी लागू हो) की स्थ प्रमाणित फोटोप्रति संलग्न करनी होगी ।
v आय प्रमाण पत्र (6 गाह से पुराना न हो )
vi बीपीएल छात्रा हेतु बीपीएल कार्ड की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि ।
vii जन आधार कार्ड / आधार कार्ड की प्रति ।
viii दिव्याग छात्रा द्वारा मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाणित पत्र की स्वप्रमाणित प्रति ।

(द) योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अन्य प्रावधान :

1 योजना का नोडल विभाग आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग होगा ।
2.सम्पूर्ण योजना का कियान्वयन पोर्टल (आईटी बेस्ट मॉनिटरिंग) के माध्यम से किया जायेगा
3.Uniform Portal का विकास आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा कराया जायेगा। माध्यमिक शिक्षा में वर्तमान में विद्यमान विभिन्न योजनाओं RBSE CBSE (यथा शाला दर्पण / पीएसपी) पोर्टल्स का अध्ययन कर एवं लाभार्थियों की सूची सीधे ही ऑनलाइन प्राप्त करेगा ।
4.नियमों में किसी भी प्रकार के संशोधन / स्पष्टीकरण की कार्यवाही नोडल विभाग आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, जयपुर द्वारा की जायेगी
5.नोडल विभाग द्वारा समय-समय पर योजना की समीक्षा एवं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में योजना के सकारात्मक प्रभाव का आकलन कर सरकार को तदनुसार पॉलिसी सुझाव दिया जायेगा ।
6.योजना के बारे में विस्तृत जानकारी हेतु संलग्न दिशा-निर्देशों का गहन अध्ययन करें ।

माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक को उक्त योजना के तहत आनलाइन आवेदन पत्रों को जांच कर विभागीय नोडल अधिकारी को फारवर्ड करने हेतु जिला नोडल अधिकारी नियुक्त करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व में दिनांक 31.03.2021 को विज्ञप्ति जारी कर वर्ष 2020-21 हेतु 12 वीं पास छात्राओं से आनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे जिसकी अन्तिम तिथि 30.04.2021 रखी गई थी। कॉलेज शिक्षा विभाग ने अपने पत्र दिनांक 27.07.21 के द्वारा अवगत कराया है कि अन्तिम तिथि तक माध्यमिक शिक्षा विभाग को देय 600 स्कूटियों के विरुद्ध मात्र 07 ही आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। अतः निदेशालय द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा को पुनः पोर्टल खोलने हेतु पत्र लिखा गया है। पोर्टल खोलने की तिथि आयुक्त, कॉलेज शिक्षा द्वारा उपलब्ध कराने पर आपको सूचित कर दिया जावेगा ।

अतः समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अपने जिले में योजना का व्यापक प्रचार प्रसार कराते हुए पात्र छात्राओं को आनलाइन आवेदन करने हेतु प्रेरित करें जिससे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार द्वारा की गई बजट घोषणा अनुरूप कार्यवाही की जा सके एवं आनलाइन आवेदनों को परीक्षण उपरान्त आयुक्त, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा द्वारा समय-समय पर प्रदत्त निर्देशों के तहत विभागीय नोडल अधिकारी को फारवर्ड करने की कार्यवाही करें। किसी भी पात्र छात्रा के आनलाइन आवेदन करने से वंचित रहने पर समस्त जिम्मेदारी जिला नोडल अधिकारी की होगी ।

माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक को उक्त योजना के तहत आनलाइन आवेदन पत्रों को जांच कर विभागीय नोडल अधिकारी को फारवर्ड करने हेतु जिला नोडल अधिकारी नियुक्त करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

अत’ जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक उक्त निर्देशों की प्रति अपने जिले के समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय एवं निजी विद्यालयों एवं केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधीन संचालित समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों को दिशा-निर्देशों की प्रति भेजकर योजना का विस्तृत प्रचार प्रसार किया जाना सुनिश्चित करें ताकि कोई पात्र छात्रा स्कूटी वितरण लाभ से वंचित न रहे ।

संलग्न:: दिशा-निर्देशों की प्रति

मुख्य लेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर