राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर द्वारा एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (U-DISE+) के संबंध में जारी परिपत्र क्रमांक- यू-डाइस / राप्राशिप/जय/2020-21/ 20961  दिनाक-31.03.2021

एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (U-DISE+) के संबंध में परिपत्र

परिचय

एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (Unified-District Information System for Education) भारत सरकार) के द्वारा विकसित प्रणाली है जिसमें राज्य के सभी राजकीय / गैर-राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की समस्त प्रकार शैक्षिक सूचनाओं को संकलित कर कम्प्यूटरीकृत डेटाबेस का निर्माण किया जाता है । प्राप्त सूचनाओं के आधार पर जिले/ब्लॉक/ संकुल/विद्यालय की शैक्षिक स्थिति का आंकलन किया जाता है। समंकों के विश्लेषण पश्चात् कमजोरी के क्षेत्रों में सम्बलन एवं निरन्तर अच्छे परिणाम हेतु मॉनिटरिंग व फोलोअप कार्यवाही की जाती है। शैक्षिक नियोजन में डाइस समंक उपयोग में लिए जाते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग, निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा भी यही डेटा उपयोग में लिया जाता है। यही डेटा राजस्थान सरकार व भारत सरकार को भिजवाया जाता है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 से ऑफ लाईन एकत्रित यू-डाइस डाटा को संकलित की जाने वाली प्रक्रिया को बन्द कर समस्त राज्यों में यू-डाइस डाटा विद्यालयों द्वारा स्वंय के स्तर पर एनआईसी, नई दिल्ली द्वारा तैयार किये गये यू-डाइस प्लस पोर्टल पर फीड़ करवाने का निर्णय किया गया है। साथ ही आगामी माहों में उक्त सूचना को प्रतिमाह विद्यालयों द्वारा अपडेट भी किया जावेगा जिससे विद्यालयों की समस्त सूचनाएं भारत सरकार के स्तर तक वास्तविक समय ( Real Time ) के अनुसार उपलब्ध हो सकें।

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली D.0. No. S-61011/1/2021/Statistical Bureau Dated 22.03.2021 द्वारा निर्णय लिया गया है कि DCF सत्र 2019-20 अनुसार ही होगा।

वर्ष 2020-21 का डाटा एकत्र करने की प्रक्रिया-

विद्यालय सूची का निर्माण – गत वर्ष के यू-डाइस डाटा से विद्यालय सूचियों का निर्माण किया जावेगा एवं नये जोडे जाने वाले विद्यालयों को सूची में शामिल किया जाबेगा सूची का प्रारूप निम्न होगा:-

  1. समस्त डाटा पीईईओ/नोडल प्रधानाध्यापक / नोडल प्रधानाचार्यों द्वारा स्वयं अपने क्षेत्र की विद्यालय सूची के अनुरूप भरवाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में नोडल विद्यालय वह होगा जिसके प्रधानाचार्य को सम्बन्धित पंचायत के लिए पीईईओ घोषित किया गया है शहरी क्षेत्रों के लिए नोडल UCEEO होंगे।
  2. समस्त राजकीय/निजी विद्यालयों के डाटा फीड करवाने का दायित्व नॉडल संस्था प्रधान का रहेगा।
  3. डाइस डाटा फीडिंग विद्यालयों द्वारा यू-डाइस प्लस पोर्टल पर ऑनलाईन की जायेगी।
  4. उक्त डाटा पीईईओ/नोडल प्रधानाध्यापक / नोडल प्रधानाचार्यों स्वंय के पर्यवेक्षण में विद्यालयों द्वारा ऑनलाईन फीडिंग करवायेंगें।
  5. ब्लॉक स्तर पर सीबीईओ / एसीबीईओ/ ब्लॉक एमआईएस/ब्लॉक कम्प्यूटर ऑपरेटर विद्यालयों द्वारा फीड किये गये डाटा का सत्यापन करेगें।
  6. जिला स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/अति. जिला परियोजना समन्वयक / सहायक परियोजना समन्वयक/कार्यक्रम अधिकारी/एमआईएस ब्लॉकवार डाटा सत्यापित करेगें तथा ब्लॉक से प्राप्त प्रमाण पत्रों के आधार पर डाटा का अन्तिमीकरण करेगें।
  7. जिला स्तर पर डाइस प्रभारी/एमआईएस का मुख्य दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करें कि विद्यालयों द्वारा डाटा फीडिंग सही व निर्धारित समय पर पूर्ण हो एवं सुनिश्चित करें कि सभी विद्यालयों का पूर्ण डाटा भरा गया है।
  8. मुख्यालय पर कार्यरत जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा) कार्यालय शिक्षा विभाग में पदस्थापित सांख्यिकी कार्मिक को अपने जिले के डाइस समंक गणना /विश्लेषण हेतु उपलब्ध करावें।

प्रशिक्षण:

  1. राज्य स्तर पर कार्यरत उपनिदेशक, सहायक निदेशक एवं एमआईएस द्वारा जिला स्तर के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक, अति. जिला परियोजना समन्वयक, सहायक परियोजना समन्वयक, सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता, कार्यक्रम सहायक, एमआईएस प्रभारी एवं ब्लॉक स्तर के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, अति. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (द्वितीय), डाइस प्रभारी (आर.पी) एवं ब्लॉक एमआईएस को प्रशिक्षण देगें।
  2. पीईईओ एवं शहरी नोडल विद्यालयों द्वारा अपने क्षेत्र के समस्त राजकीय/निजी विद्यालयों के संस्था प्रधानों को प्रशिक्षण दिया जावेगा।
  3.  राज्य स्तर पर उपनिदेशक, सहायक निदेशक एवं एमआईएस द्वारा जिलो में कार्यरत एमआईएस प्रभारियों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जावेगा।

आवश्यक निर्देश :-

  • डेटा की पूर्ति में पूर्ण सावधानी रखी जानी अपेक्षित है। इसके लिए प्रत्येक स्तर पर शत् प्रतिशत जाँच कर प्रमाणीकरण किया जाना आवश्यक है।
  • डेटा कम्प्यूटरीकरण के पश्चात जिला, ब्लॉक तथा संकुल रिपोर्ट कार्ड प्राप्त कर उन्हें जिला स्तरीय समिति ‘ जिला यू-डाइस डेटा सपोर्ट समूह के समक्ष रखा जायें तथा समिति से अनुमोदन करवाया जावे । विद्यालय रिपोर्ट कार्ड सभी विद्यालयों में भिजवाकर रिकार्ड से मिलान कर सही होने की सूचना प्रधानाध्यापक से प्राप्त की जानी चाहिए। किसी भी प्रकार की अधूरी एवं गलत सूचना देने पर सम्बन्धित प्रमाणीकरणकर्ता अधिकारी संस्थाप्रधान/पीईईओ/नॉडल प्रधानाध्यापक /प्रधानाचार्य संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
  • विद्यालय/ब्लॉक/जिले की वार्षिक कार्य योजना निर्माण के समय यू-डाइस डेटा को ही आधार माना जावेगा एवं यू-डाइस डाटा ही किसी भी प्रकार की सूचना का आधार होगा।
  • जिले के सभी विद्यालयों में नाम पट्ट के साथ विद्यालय का डाइस कोड अंकित किया जावे।
  • किसी भी विद्यालय द्वारा सूचना न देने की स्थिति में संस्था प्रधान के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सक्षम स्तर द्वारा की जावे।

डाइस के अन्तर्गत कवर किये जाने वाले विद्यालयों का प्रकार :-

  1. समस्त प्रकार के राजकीय, निजी, केजीबीवी, केन्द्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, जनजाति क्षेत्रीय विभाग, समाज कल्याण विभाग, रेल्वे विद्यालय, सैनिक विद्यालय मदरसा विद्यालय एवं समस्त प्रकार के विद्याल जिनमें कक्षा 1-5, 6-8, 1-8, 9-10, 9-12, 6-12, 6-10, 1-12 एवं 11-12 का अध्ययन कराया जाता है।

विद्यालय प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य के दायित्व :

यू-डाइस प्रपत्र के आधार पर जिले/ब्लॉक/ विद्यालय की वार्षिक कार्य योजना का निर्माण किया जाता है, अतः सूचना का महत्व को देखते हुए सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का दायित्व है कि :-

  • विद्यालयों द्वारा यू-डाइस के सभी दिशा-निर्देशों का अध्ययन कर, उनके अनुरूप ही ऑनलाईन पोर्टल पर सही एवं प्रामाणिक सूचना दी जावें।
  • विद्यालय की सभी सूचनाएं उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर एवं 30 सितम्बर 2020 की आधार तिथि पर भरी जावें। अपूर्ण एवं गलत सूचना के लिए संस्था प्रधान स्वंय जिम्मेदार होगें।
  • सूचना संकलन प्रपत्र को एसएमसी /एसडीएमसी /एमएमसी के दो गैर – शिक्षक सदस्यों द्वारा प्रमाणित कराया जावें।
  • विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय रिपोर्ट कार्ड का जनवाचन आयोजित कार्यक्रमों में जन प्रतिनिधियों एवं साधारण सभा के सम्मुख किया जावें।

पीईईओ/नॉडल प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य के दायित्व:

  1. संकुल स्तर पर समस्त राजकीय/निजी विद्यालयों का सूचीकरण, संकुलवार किया जावेगा।
  2. सभी पीईईओ/नोडल प्रधानाध्यापक/ प्रधानाचार्य स्वयं के क्षेत्र के समस्त राजकीय/निजी विद्यालयों के यू-डाइस डाटा ऑनलाईन पोर्टल पर संबंधित प्रधानाध्यापक से भरवाना सुनिश्चित करेंगे एवं मुख्य रिकार्ड (विद्यालय दस्तावेजों) से डाटा का मिलान करना सुनिश्चित करेंगे।
  3. विद्यालयों से निर्धारित समय सीमा के अन्दर डाटा ऑनलाईन भरा जाना सुनिश्चित करेगें।
  4. विद्यालयों द्वारा डाटा शत प्रतिशत पूर्ण भरे जाने के पश्चात् विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा ऑनलाईन प्रमाण पत्र प्राप्त कर यू-डाइस प्लस पोर्टल पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करेगें।

ब्लॉक स्तर पर सीबीईओ के द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्य:

  1. यू-डाइस सबंधी सभी कार्मिकों से समन्वय कर यू-डाइस कार्यक्रम का उचित क्रियान्वयन करेगें।
  2.  ब्लॉक के समस्त राजकीय/निजी विद्यालयों का सूचीकरण, पीईईओ/नॉडलवार किया जायेगा ।
  3. वैध एवं विश्वसनीय डेटा हेतु प्रत्येक पीईईओ / नॉडलवार पर शत् प्रतिशत प्रमाणीकरण चैकिंग स्वयं करना तथा अन्य कार्मिकों से मानदण्डानुसार कराया जाना सुनिश्चित करेगें।
  4. ब्लॉक स्तर से पीईईओ/शहरी नॉडल का प्रशिक्षण आयोजित करेगें।

जिला परियोजना कार्यालय के दायित्व:

  1. जिले के समस्त विद्यालयों का सूचीकरण एवं पीईईओ/नॉडल क्षेत्र के राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों का निर्धारण।
  2. वैध एवं विश्वसनीय डेटा हेतु प्रत्येक ब्लॉक /संकुल एवं विद्यालय स्तर पर सीडीईओ, डीपीसी, एडीपीसी, एपीसी तथा सीबीईओ/आरपी आदि के माध्यम से शत् प्रतिशत प्रमाणीकरण करवाया जावेगा।
  3. आंकड़ों की वैद्यता व विश्वसनीयता हेतु विश्लेषण करना एवं जिले के कम से कम 50 विद्यालयों के ऑनलाईन भरे गये डाटा की सेम्पल चैकिंग करना। गत वर्षो के डेटा व अन्य स्रोतों के आंकड़ों से तुलना करना।
  4. ब्लॉक/पीईईओ/विद्यालय स्तर पर डाइस डाटा समय सीमा में भरे जाने हेतु सम्बलन प्रदान कराना।
  5. यू-डाइस कार्य की शत प्रतिशत मॉनिटरिंग एवं समय-समय पर डाटा संग्रहण करवाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करना सुनिश्चित करेगें।

राज्य स्तरीय कार्यालय के दायित्व:

  1. जिला/ब्लॉक/पीईईओ/नॉडल विद्यालय स्तर पर विद्यालय से आ रही कठिनाईयों का समाधान करने हेतु नियन्त्रण कक्ष स्थापित कर तत्काल निवारण की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करेगें।
  2. विभिन्न स्तर के अधिकारी/कार्मिकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेसिंग एवं समय-समय पर विभागीय आदेश जारी करवाकर मार्गदर्शन प्रदान करना।
  3. यू-डाइस शाखा द्वारा जिला एवं ब्लॉक स्तर परं जाकर 5 प्रतिशत करना सुनिश्चित करेगें। सैम्पल विद्यालयों के डाटा जांच
  4.  सांख्यिकी कार्मिक को गणना एवं विश्लेषण तथा परीक्षण हेतु सूचना उपलब्ध करवाना।
  5. जिला प्रभारी अधिकारियों के माध्यम से अपने जिले विजिट के दौरान विद्यालयों द्वारा भरे गयी यू-डाइस की सूचना एवं प्रमाण पत्र की जांच करवाई जायेगी ।

डाइस डेटा के उपयोगः

डाइस डाटा का निम्नानुसार उपयोग सुनिश्चित करें-

  1. सिविल निर्माण कार्यो की स्वीकृति यू-डाइस डेटा में प्राप्त आवश्यकता के आधार पर किया जायें।
  2.  शिक्षक प्रशिक्षण, विद्यालय अनुदान राशि आदि यू-डाइस डेटा के अनुसार ही संबंधित विद्यालयों को दी जावें।
  3. भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर मांगी जाने वाली विभिन्न सूचनाओं में डाइस डाटा का ही शत् प्रतिशत उपयोग किया जावें। शौचालय की व्यवस्था बालक एवं बालिका हेतु पृथक-पृथक, पीने की पानी की सुनिश्चितता हेतु डाटा का विश्लेषण करना। यदि विसंगति हो तो उक्त व्यवस्था हेतु विद्यालय का भौतिक सत्यापन कराना।
  4. किसी भी वित्तीय संसाधनो से उक्त व्यवस्था की सुनिश्चित कराना।

एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली 2020-21 का समयबद्ध कार्यक्रम

एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली 2020-21 का समयबद्ध कार्यक्रम