आगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका आशा सहयोगिनी तथा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को देय ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश (L:eave rules for Anganwadi Workers)

राजस्थान सरकार
समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक एफ 11(3) 10/मो./IACDS2015/ 129156- 416 दिनांक 30-08-2017

आदेश

विभाग में कार्यरत मानदेय सेवा के कार्मिकों के चयन करने हटाने एवं अवकाश आदि अन्य मामलों की प्रक्रिया के सम्बन्ध में जारी परिपत्र क्रमांक 150819 दिनांक 9-11-2015 के बिन्दु संख्या 7 में “मानदेय कार्मिकों को देय अवकाश” के अतिरिक्त निम्नानुसार ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश भी देय होगा –

1 . अवकाश की अवधि

  • आगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका आशा सहयोगिनी तथा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रत्येक को प्रतिवर्ष 10 दिवस का ग्रीष्मकालीन व 10 दिवस का शीतकालीन अवकाश देय होगा।
  • ग्रीष्मकालीन अवकाश 01 से 30 जून की अवधि में देय होगा।
  • शीतकालीन अवकाश 1 से 31 दिसम्बर की अवधि में देय होगा।

2. अवकाश के लिए आवेदन प्रक्रिया

  • मानदेयकर्मियों द्वारा 15 मई तक ग्रीष्मकालीन एवं 15 नवम्बर तक शीतकालीन अवकाश के लिए पर्यवेक्षक के माध्यम से बाल विकास परियोजना अधिकारी को आवेदन किया जायेगा।
  • आवेदन करते समय मानदेयकर्मी यह ध्यान रखें कि किसी केन्द्र से समान अवधि में एक से अधिक मानदेय कार्मिकों द्वारा अवकाश न मांगे जायें।
  • बाल विकास परियोजना अधिकारी 20 मई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश तथा 25 नवम्बर तक शीतकालीन अवकाश की स्वीकृति के आदेश जारी कर संबंधित मानदेयकर्मियों को सूचित करेंगे।
  • ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन अवकाश किसी अन्य प्रकृति के अकासेतृत्व/गर्भपात अवकाश, आकस्मिक अवकाश के साथ जोड़कर नहीं लिए जा सकते है।
  • मानदेय कार्मिकों को देय राजकीय / जिला कलेक्टर द्वारा घोषित स्थानीय अवकाश उक्त 10 दिवस की अवधि के मध्य पड़ने पर उक्त अवकाश की गणना 10 दिवस के अवकाश में ही की जाएगी।

3.  विशेष ध्यान देने योग्य निर्देश / प्रक्रिया

  • किसी केन्द्र की कार्यकर्ता / सहायिका/आशा सहयोगिनी/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अवकाश स्वीकृत करते समय पर्यवेक्षक/ बाल विकास परियोजना अधिकारी आवश्यक रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि मानदेयक के अवकाश पर जाने के कारण आंगनबाड़ी केन्द्र दालन किसी भी सम में बाधित न हो।
  • अवकाश पर रहने वाले मानदेय कार्मिक का कार्य केन्द्र पर उपस्थित अन्य मानदेय कार्मिकों द्वारा संपादित किया जाएगा, जिसके लिए किसी भी मानदेय कार्मिक को पृथक से किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा।
  • मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अवकाश स्वीकृत करने की स्थिति में मिनी आँगनबाड़ी केन्द्र का संचालन हेतु निकटतम केन्द्र की कार्यकर्ता / सहायिका/ आशा सहयोगिनी को पर्यवेक्षक / बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाएगा।

बाल विकास परियोजना अधिकारी ग्रीमकालीन व शीतकालीन अवकाश के लिए निर्धारित 30 दिवस की अवधि में प्रत्येक मानदेयकर्मी को 10-10 दिवस के अवकाश को आवश्यकता एवं मांग अनुसार परिवर्तित करने व आकस्मिक तथा आपातकालीन परिस्थिति में अवकाश स्वीकृत को संशोधित अथवा निरस्त भी कर सकेंगे ।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर