जयपुर, 18 जून। प्रदेश के कॉलेजों में अध्ययनरत विभिन्न आरक्षित वर्गों के विद्यार्थियों को शहरों में आवासीय सुविधा हेतु राज्य सरकार द्वारा घोषित अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के लिए छात्रों का चयन जिलेवार मेरिट के आधार पर किया जाएगा। योजना के तहत संभाग तथा जिला मुख्यालयों पर लाभार्थियों की संख्या का निर्धारण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के स्तर पर किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसके लिए इस नवीन योजना में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार कुल 5 हजार छात्रों को मेरिट के आधार पर एक वर्ष में 10 माह के लिए डीबीटी वाउचर दिए जाएंगे। योजना के तहत एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी तथा ईडब्ल्यूएस वर्ग के लाभार्थी विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा के लिए प्रति छात्र 2 हजार रूपए प्रतिमाह देय होंगे।

श्री गहलोत द्वारा राज्य बजट 2021-22 में की गई घोषणा के क्रम में अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना शैक्षणिक सत्र 2021-22 में ही शुरू होगी। इसकी पात्रता के लिए गत परीक्षा में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक हासिल करने की बाध्यता नहीं रहेगी। अभिभावकों की आय सीमा का निर्धारण विभिन्न आरक्षित वर्गों के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृति के लिए निर्धारित आय सीमा के आधार पर होगा। राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कक्षाओं में नियमित रूप से अध्ययनरत विद्यार्थी योजना के लिए पात्र होंगे। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित छात्रावासों में रहकर अध्ययन कर रहे विद्यार्थी योजना के पात्र नहीं होंगे ।