विद्यालय में रोड सेफटी क्लब (Road Safety Club) का गठन
श्रीमान शासन संयुक्त सचिव, राजस्थान सरकार शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग जयपुर के आदेश दिनाक 10-12-2019 द्वारा रोड सेफ्टी क्लब (Road Safety Club) के गठन के सम्बन्ध में संशोधित नवीन दिशा- निर्देश निम्नानुसार दिए गए है –
राज्य के सभी राजकीय तथा गैर राजकीय विद्यालयों (उच्च माध्यमिक तथा माध्यमिक) में रोड सेफ्टी क्लब का गठन अनिवार्य रूप से किया जाना है तथा गठन का विवरण शाला दर्पण पोर्टल / प्राईवेट स्कूल पोर्टल पर किया जाना है। क्लब के सदस्यों की बैठक प्रति माह में एक बार आवश्यक रूप से आयोजित की जाये जिसमें पिछले माह किये गये कार्य एवं अगले माह किये जाने वाले कार्यो का पूर्ण विवरण दिया जाये तथा की जाने वाली गतिविधियों को प्रत्येक माह संकलित कर जिला सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ परिवहन विभाग को अवगत कराया जाये। स्कूलों के रोड सेफ्टी क्लब द्वारा सड़क सुरक्षा पर बहुत अच्छा कार्य किया जाता है तो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विद्यालयों के नाम संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी एवं जिला परिवहन अधिकारी को भिजवाये जाये। ताकि प्रदेश में मनायें जाने वाले सड़क सुरक्षा सलाह के दौरान विद्यालयों को प्रशंसा पत्र दे कर सम्मानित किया जा सकें। रोड सेफ्टी क्लब के निम्नांकित सदस्य रहेगें :-
1- रोड सेफ्टी क्लब में विद्यालयों के संस्था प्रधान रोड सेफ्टी क्लब के मुख्य संरक्षक होगें तथा उनके संरक्षण में निम्नलिखित सेड सेफ्टी क्लब के सदस्य रहेगें।
2- विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति का एक प्रतिनिधि सदस्य
3- विद्यालय प्रबन्धन समिति का एक प्रतिनिधि-सदस्य
4- संस्था द्वारा मनोनीत अध्यापक (शारीरिक शिक्षक) – समन्वयक(कोऑर्डिनेटर)
5- दो अभिभावक-सदस्य
6- यातायात सुविधा प्रदान करने वाले ऑटो/वेन/ बस / यूनियन का प्रतिनिधि (यदि उपलब्ध हो)-सदस्य
7- कक्षा 6 से 12 तक प्रत्येक कक्षा से एक-एक छात्र प्रतिनिधि सदस्य
रोड सेफ्टी क्लब (Road Safety Club) संशोधित नवीन दिशा-निर्देश
1. विद्यालय में रोड सेफ्टी गेलरी विकसित करना जिसमें सड़क सुरक्षा संबंधित पोस्टर पेंटिंग, स्लोगन नियमावलियों एवं दुर्घटनाओं के पेपर कटिंग का प्रदर्शन किया जाये एक प्रत्येक कक्षा को प्रत्येक माह में कम से कम 1 बार रोड सेफ्टी का अवलोकन (कालांश) करवाया जाए उस दौरान अध्यापक द्वारा सड़क सुरक्षा जानकारी प्रदान कर बच्चों की जिज्ञासा की पूर्ति की जाए।
2. प्रार्थना सभा में सुबह छात्र-छात्राओं को सड़क सुरक्षा से संबंधित व्यवहारिका प्रशिक्षण देना एवं सडक सुरक्षा पर जारी पुस्तक सड़क सरिता (जिसका प्रकाशन परिवहन विभाग एवं शिक्षा विभाग द्वारा किया गया है) पढ़ कर सभी छात्र-छात्राओं को प्रत्येक शनिवार सुनाया जाना सुनिश्चित करें।
3. सड़क सुरक्षा, यातायात नियमों पर स्लोगन निबंध, वाद विवाद एवं पोस्टर पेंटिग प्रतियोगिताएं इत्यादि आयोजित करवाना एवं इस हेतु स्थानीय परिवहन विभाग, यातायात पुलिस एवं स्वयं सेवी संस्थाओं का सहयोग लेना।
4. विद्यालय परिसर के 500 मीटर के दायरे में नियमानुसार सड़क चिन्हों, रोड फर्नीचर तथा स्पीड बैंकर्स / रम्बल स्ट्रिप/जेब्रा क्रोसिंग इत्यादि लगे होना सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित हितधारक विभाग को पत्र लिखे जाना।
5. छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों एवं सुरक्षित वाहन चलाने के बारे में जागरूक, प्रशिक्षित करना. ट्रेफिक पार्क / मोटर ड्राईविंग ट्रेक आदि का भ्रमण कराना, छात्रों द्वारा यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करना। यदि विद्यालय में कोई यातायात नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो विद्यालय प्रशासन परिवहन विमाग/ यातायात पुलिस को सूचित कर उचित कार्यवाही कराने के लिए स्वतंत्र होगा।
6. विद्यालय प्रारम्भ एवं समाप्ति के समय छात्र छात्राओं को बालवाहिनी/ ऑटो/वेन चालकों/सहायकों द्वारा सुरक्षित उतारना व चढ़ाना सुनिश्चित करना एवं विद्यालय पैदल आने व जाने वाले छात्रों को सुरक्षित सड़क पार करवाना।
7. अध्यापकों, स्टाफ, छात्र-छात्राओं एवं उन्हें यातायात सुविधा प्रदान करने वाले ऑटो/वेन बस ड्राईविंग / सहायकों सड़क दुर्घटना में घायल की मदद करने हेतु गुड से सेमेरिटन, बेसिक लाइफ सपोर्ट / सी.पी.आर. एवं प्राथमिक उपचार का विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिलवाना।
8. बालवाहिनी नियमों की पालना सुनिश्चित कराना।
श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांक- शिविरा/माध्य/मा-स/22418/15-17/285, दिनांकः 16.01.2020 द्वारा विद्यालय में रोड सेफ्टी क्लब (Road Safety Club) के गठन के सम्बन्ध में निम्नानुसार संशोधित दिशा-निर्देश जारी किये गए है –
राज्य सरकार को प्रासंगिक पत्र के क्रम में राज्य के सभी राजकीय एथगैर राजकीय विद्यालयों (उच्च माध्यनिक एवं माध्यमिक) में रोड सैफटी क्लब का गठन अनिवार्य रूप से किया जाना है तथा गठन का विवरण शाला दर्पण पोर्टल/ प्राईवेट स्कूल पोर्टल पर किया जाना है। क्लब के सदस्यों की बैठक प्रति माह में एक बार आवश्यक रूप से आयोजित की जाये, जिसमें पिछले माह किये गये कार्य एव अगले माह किये जाने वाले कार्यों का पूर्ण विवरमा दिया जाये तथा की जाने वाली गतिविधियों को प्रत्येक माह संकलित कर जिला सडक सुरक्षा प्रकोष्ठ परिवहन विभाग को अवगत कराया जाये स्कूलों के रोड सेफटी कलव द्वारा सड़क सुरक्षा पर बहुत अच्छा कार्य किया जाता है तो जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 03 विधयालयों के नाम सबधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी एवं जिला परिवहन अधिकारी को भिजवायें जाये। शाकि प्रदेश में मनाये जाने वाले सडका सुरक्षा सप्ताह के दौरान विद्यालयों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया जा सके | रोड सेफ्टी क्लब के निम्नाकित सदस्य रहेगे-
1-रोड सेफ्टी क्लब में विद्यालयों संस्था प्रधान रोड सेफ्टी क्लब के मुख्य संरक्षक होगे तथा उनके संरक्षण में निम्नलिखित रोड सेफ्टी क्लब के सदस्य रहेगे।
2-विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति का एक प्रतिनिधि-सदस्य
3-विद्यालय प्रबन्धन समिति का एक प्रतिनिधि सदस्य
4-संस्था द्वारा मनोनित अध्यापक (शारीरिक शिक्षक)- समन्वयक (कोऑर्डिनेटर)
5-दो अभिभावक सदस्य
6-यातायात सुविधा प्रदान करने वाले ऑटो/वैन /बस/यूनियन का एक प्रतिनिधि(पदि उपलब्ध हो)- सदस्य
7-कक्षा 6 से 12 तक प्रत्येक कक्षा से एक-एक छात्र प्रतिनिधि सदस्य
रोड सेफ्टी क्लब (Road Safety Club) संशोधित नवीन दिशा -निर्देश
1- विधालय में रोड सेफटी गैलरी विकसित करना जिसमें सड़क सुरक्षा संबंधित पोस्टर पेंटिग, स्लोगन, नियमावलियों एवं दुर्घटनाओं के पेपर कटिंग का प्रदर्शन किया जाये एवं प्रत्येक कक्षा को प्रत्येक माह में कम से कम 1 बार रोड सेफ्टी का अवलोकन (1 कालांश) करवाया जाए उस दौरान अधयापक द्वारा सडक सुरक्षा जानकारी प्रदान कर बच्चों की की जिज्ञासा की पूर्ति की जाए।
2- प्रार्थना सभा में सुबह छात्र-छात्राओं को सशक्त सुरक्षा से संबंधित व्यवहारिक प्रशिक्षण देना एवं सडक सुरक्षा पर जारी पुस्तक ‘सडक सरिता’(जिसका प्रकाशन परिवहन विभाग एवं शिक्षा विभाग द्वारा किया है) पढ़कर सभी छात्र-छात्राओं को प्रत्येक शनिवार सुनाया जाना सुनिश्चित करें।
3- सड़क सुरक्षा, यातायात नियमों पर स्लोगन, निबंध, वाद-विवाद एवं पोस्टर पेंटिग प्रतियोगिताएँ इत्यादि आयोजित करवाना एवं इस हेतु स्थानीय परिवहन विभाग, यातायात पुलिस एवं स्वयं सेवी संस्थाओं का सहयोग लेना।
4- विद्यालय परिसर के 500 मीटर के दायरे में नियमानुसार सडक चिन्हों, रोड फर्नीचर तथा स्पीड ब्रेकर्स रम्बल स्ट्रिप/ज़ेबरा क्रासिंग इत्यादि लगे होना सुनिश्चित करने हेतु संबंधित हितधारक विभाग को पत्र लिखे जाना।
5- छात्र-छात्राओं को यातायात नियमों एवं सुरक्षित वाहन चलाने के बारे में जागरूक, प्रशिक्षित कराना, ट्रेफिक पार्क मोटर ड्राइविंग ट्रैक आदि का भ्रमण कराना, छात्रों द्वारा यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करना। यदि विद्यालय में कोई यातायात नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो विद्यालय प्रशासन परिवहन विभाग/यातायात पुलिस को सूचित कर उचित कार्यवाही कराने के लिए स्वतंत्र होगा।
6- विद्यालय प्रारम्भ एवं समाप्ति के समय छात्र -छात्रओं को बालवाहिनी/ ऑटो/वेन चालको/ सहायको द्वारा सुरक्षित उतारना व चढाना सुनिश्चित करना एवं विद्यालय पैदल आने वाले छात्रों को सुरक्षित सडक पार करवाना।
7- अध्यापकों, स्टाफ, छात्र-छात्राओं एवं उन्हें यातायात सुविधा प्रदान करने वाले ऑटो/ येन बस ड्राईविंग / सहायकों सड़क दुर्घटना में घायल की मदद करने हेतु गुड़ से सेमेरिटन, बेसिक लाइफ सपोर्ट / सी पी. आर एवं प्राथमिक उपचार का विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिलवाना।
৪- बालवाहिनी नियमों की पालना सुनिश्चित कराना।