QI. : मैं व्याख्याता पद पर कार्यरत हुँ मेरे पास स्वयं के विद्यालय (राउमावि ) का आहरण वितरण अधिकार ( 03 पावर) है। मेरे रिपोर्टिंग अधिकारी कौन होंगे ?
Ans. : आप अपना रिपोर्टिंग अधिकारी के रूप में न्यूनतम 03 माह के सपुरविजन में सेवा शर्त की पालना करते हुए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को उनके अधीन की गई अवधि के अनुसार चयन करें।
Q2. : मेरे विद्यालय में प्रधानाचार्य का पद रिक्त है। प्रधानाचार्य का दायित्व किसी व्याख्याता के पास है लेकिन उनके पास 03 पावर नहीं है। इस परिस्थिति मे मेरे रिपोर्टिंग अधिकारी कौन होंगे?
Ans. : आपके रिपोर्टिंग अधिकारी वहीं होंगे जिनके पास आपके विद्यालय का आहरण वितरण अधिकार / 03 पॉवर है ।
Q3. : क्या राजपत्रित अधिकारी से निम्न श्रेणी का अधिकारी किसी का रिपोर्टिंग व Reviewing अधिकारी हो सकता है ?
Ans. : नहीं। निदेशालय के परिपत्र 23.11.20 के तहत निर्धारित चैनल के अनुसार ही।
Q4. मैंने प्रथम बार राजकीय सेवा में दिनांक 03.09.2020 को शिक्षा विभाग में कार्यग्रहण किया है। मैं एपीएआर प्रपत्र में 1 जुलाई, 2020 से 02.09.2020 तक की अवधि का उल्लेख किस प्रकार से करूंगा?
Ans. : आप एपीएआर में 1 जुलाई, 2020 से 02.09.2020 तक की अवधि का उल्लेख उक्त अवधि में ‘लोकसेवक राजकीय सेवा में नहीं था आप्शन का चयन कर करें । उक्त प्रविष्टि संबंधित सीबीईओं लॉगिन से वेरिफाई भी की जानी है।
Q5 मैंने दिनांक 01.02.2021 को द्वितीय श्रेणी से पदोन्त होकर अन्य स्कूल में व्याख्याता पद पर कार्यग्रहण किया है। मेरे रिपोर्टिंग व Reviewing अधिकारी अलग-अलग होंगे क्या?
Ans. : दोनों अवधि में रिपोर्टिंग अधिकारी अलग-अलग प्रधानाचार्य होगें जिनके अधीन आपने सेवा की है एवं Reviewing अधिकारी एक ही होंगे जो आपके अंतिम पदस्थापन के अनुसार
Q6. : रामावि / राउमावि में द्वितीय श्रेणी अध्यापक के पास प्रधानाचार्य का चार्ज हैं। क्या उन्हे रिपोर्टिंग अधिकारी के रूप में चयन किया जा सकता है ?
Ans. : नहीं
Q7. मेरे रिपोर्टिंग एवं व Reviewing अधिकारी सर्च करने पर प्रदर्शित नहीं हो रहे है। क्या कारण हो सकता है?
Ans. संबंधित अधिकारी का शाला दर्पण स्टॉफ विंडो में रजिस्ट्रेशन एवं शाला दर्पण पोर्टल पर आधार वेरिफिकेशन होना भी आवश्यक है इसके अभाव में उनका नाम प्रदर्शित नहीं होगा।
Q8. मैं एसीबीओ के रूप में कार्यरत हुँ सीबीईओ का पद रिक्त होने से मेरे पास सीबीईओ का अतिरिक्त दायित्व है मै लोकसेवक से प्राप्त एपीएआर को अग्रिम प्रेषण किस में करूँगा?
Ans. : आप लोकसेवक द्वारा प्रेषित एपीएआर में अपनी टिप्पणी अंकित करने के उपरांत नीचे दिए गए कॉलम “क्या प्रतिवेदन / समीक्षा अवधि में धारि पद एवं वर्तमान पद में अन्तर है” का चयन कर उसमें सीबीईओ अंकित कर E-SIGN उपरांत प्रेषित करें।
Q9. : मैं दिनांक 01.07.2020 से 01.10.2020 तक द्वितीय श्रेणी अध्यापक था मैने विभागीय पदोन्नति उपरांत दिनांक 02.10.2020 को व्याख्याता के रूप में कार्यग्रहण कर लिया है। मैं एपीएआर भरते समय लोकसेवक के प्रकार के रूप में किस पद का चयन करूंगा?
Ans.एपीएआर वर्ष के अन्तिम पद का चयन लोक सेवक प्रकार में करना होता है। आपके संबंध में आपको लोक सेवक के प्रकार के रूप में व्याख्याता पद का चयन करना होगा ।
Q10. मैं रिपोर्टिंग अधिकारी हुँ मैं अपने शाला दर्पण लॉगिन से लोकसेवक से प्राप्त एपीएआर कैसे रवर्ड करूँगा?
Ans. : आप लोकसेवक से प्राप्त एपीएआर पर अपनी टिप्पणी अंकित करने पश्चात् सबमिट करें एवं ई-साइन कर उसे समीक्षक अधिकारी को
Q11: मैने प्रथम बार राजकीय सेवा में दिनांक 03.10.2020 को कार्यग्रहण किया है। मैने दिनांक 01.07.2020 से 02.10.2020 तक एपीएआर की प्रविष्टि कॉलम में राजकीय सेवा में नहीं था एवं 03.10.2020 से 30.06. 2021 तक एपीएआर की प्रविष्टि की जानी का चयन कर रिपोर्टिंग अधिकारी को अग्रेषित कर दिया था। रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा मेरे विवरण का सत्यापन कर दिया गया है उसके उपरांत भी एपीएआर नहीं भरी जा रही है। क्या कारण हो सकता है?
Ans. :दिनांक 01.07.2020 से 02.10.2020 तक की अवधि का राजकीय सेवा में नहीं होने का सत्यापन सीबीईओ कार्यालय की लॉगिन से होने के उपरांत ही भरा जाएगा।
Q12 : मै संस्था प्रधान के रूप मे शाला के समग्र रिजल्ट का विवरण कैसे भर सकता हूँ?
Ans. : आप रिजल्ट वाले कॉलम में कक्षा 5,8,10 का परिणाम ऑल का चयन कर एवं कक्षा 12 का रिजल्ट संबंधित स्ट्रीम का चयन कर भर सकते है ।
Q13. मैं रिपोर्टिंग अधिकारी हुँ । लोकसेवक द्वारा प्रेषित एपीएआर मैं अपने लॉगिन पर किस टेब मे देख सकता हूँ?
Ans. : आप अपने स्टाफ लॉगिन मे एपीएआर टेब में Request for Apar assessment में जाकर देख सकते है ।
Q14. मैं अपना एपीएआर स्टेटस कैसे देख सकता हूँ?
Ans : आप अपने स्टाफ लागिन में एपीएआर टेब में एपीएआर स्टेटस कॉलम मे जाकर एपीएआर की वर्तमान स्थिति को देख सकते है।
Q15. : मेरे रिपोर्टिंग / Reviewing अधिकारी सेवानिवृत हो चुके हैं मैं अपने रिपोर्टिग / Reviewing अधिकारी के रूप में किसका चयन करूंगा?
Ans. : आप सेवानिवृति आप्शन का चयन करते हुए उक्त प्रविष्टि के सत्यापन हेतु सेवानिवृत होने वाले अधिकारी की जगह वर्तमान में पदस्थापित अधिकारी का चयन करें।
Q16. मैंने अपने एपीएआर में रिपोर्टिंग / Reviewing / अवधि / रिजल्ट / अन्य विवरण गलत भर दिया है अब मैं उसे किस प्रकार डिलीट / रिजेक्ट करवा सकता हूँ?
Ans. : आप अपना एपीएआर आवेदन यथोचित कारण सहित प्रार्थना पत्र नियंत्रण अधिकारी से अग्रेषित करवाकर सीबीईओ / सीडीईओ कार्यालय लॉगिन से डिलीट करवा सकते है। उक्त कार्य प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा समीक्षक अधिकारी को प्रेषित करने से पूर्व होगा ।
Q17. : मैं शिक्षा विभाग का कार्मिक हुॅ एवं वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर अन्य विभाग में कार्यरत हुँ क्या मुझे अपनी एपीएआर ऑनलाईन भरनी है ?
Ans. : नहीं। आप अपनी एपीएआर पूर्व की भांति ऑफलाईन ही भेजें।
Q18 : मॉड्यूल में प्रविष्टियॉ कौनसी Font में की जानी है ?
Ans. : English Mangal (Unicode)
Q19 : मैं अपने समीक्षक अधिकारी के रूप सीडीईओ का चयन करना चाहता हूँ जिनके पास जिशिअ (मुख्यालय) का भी प्रभार है। सीडीईओ के रूप में सर्च करते समय इनका नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा है ?
Ans मूल पदस्थापित पद के अनुसार ही नाम प्रदर्शित होगा। आपको जिशिअ (मुख्यालय) के रूप में सर्च करके चयन करना होगा ।
Q20 : मेरे समीक्षक अधिकारी पदोन्नति उपनिदेशक से संयुक्त निदेशक के पद पर हो गई है क्या मुझे अपना प्रतिवेदन उन्हे भेजना है ?
Ans : जिसके सुपरविजन में न्यूनतम 03 माह सेवा की है उसे ही प्रतिवेदन प्रेषित किया जाना है चाहे पदनाम परिवर्तन हो गया है।