लाडो प्रोत्साहन योजना

गरीब परिवारों की बालिकाओं के जन्म पर एक लाख रुपये का सेविंग बॉण्ड प्रदान करने हेतु लाडो प्रोत्साहन योजना लागू की गई है-

पात्रता –

1. प्रसूता राजस्थान की मूल निवासी हो।

2. राजकीय चिकित्सा संस्थान / जननी सुरक्षा योजना (JSY) योजना के लिए अधिस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थान में जन्म लेने वाली बालिका ।

लाडो प्रोत्साहन योजना का विवरण –

बालिका के जन्म पर 1 लाख की राशि का संकल्प पत्र प्रदान किया जाएगा। सम्पूर्ण भुगतान 7 किश्तों के रूप में डीबीटी के माध्यम से ऑनलाईन किया जाएगा।

 बालिका के व्यस्क होने तक पहली छः किश्तें बालिका के माता-पिता अभिभावक के बैंक खाते में एवं सातवीं किश्त बालिका के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ऑनलाईन हस्तांतरण की जायेगी।

 राजश्री योजना को लाडो प्रोत्साहन योजना में समाहित किया जायेगा एवं राजश्री योजना की आगामी किश्तों का लाभ पात्रतानुसार लाडो प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत देय होगा।

लाडो प्रोत्साहन के अन्तर्गत देय राशि

पात्र चिकित्सा संस्थानों में बालिका के जन्म पर देय राशि (रु.) 2500
बालिका की आयु एक वर्ष पूर्ण होने एवं समस्त टीकाकरण पर देय राशि(रु.) 2500
राजकीय विद्यालय / राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर देय राशि(रु.) 4000
राजकीय विद्यालय राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर देय राशि(रु.) 5000
राजकीय विद्यालय / राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका के कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर देय(रु.) 11000
राजकीय विद्यालय / राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका के कक्षा 12 में प्रवेश लेने पर देय(रु.) 25000
सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से सातक परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर देय राशि(रु.) 50,000
लाडो प्रोत्साहन योजना

योजना की प्रथम दो किश्तों के बाद किसी चरण में किसी किश्त का लाभ नहीं लिए जाने की स्थिति में युक्तियुक्त कारण का उल्लेख करते हुए पात्रता पूर्ण करने वाली बालिका को अगली किश्त का लाभ दिया जा सकेगा।

लाडो प्रोत्साहन योजना आवेदन की प्रक्रिया-

• गर्भवती महिला की एएनसी जाँच के दौरान राजस्थान की मूल निवासी होने का प्रमाण-पत्र अथवा विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र, बैंक खाते का विवरण आदि दस्तावेज प्राप्त कर उनका चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संधारण किया जायेगा एवं पीसीटीएस पोर्टल पर विवरण इन्द्राज किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत संस्थागत प्रसव से बालिका के जन्म होने की सुनिश्चितता पर प्रथम किश्त का लाभ बालिका की माता या माता ना होने पर पिता अथवा अभिभावक के बैंक खाते में देय होगा।

• योजना का लाभ प्राप्त करने एवं भविष्य में लाभार्थी की ट्रेकिंग के लिए प्रत्येक बालिका को जन्म के समय ही यूनिक आई.डी. पीसीटीएस आईडी नम्बर चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दिया जायेगा।

• बालिका की आयु एक वर्ष पूर्ण होने एवं सम्पूर्ण टीकाकरण की सुनिश्चितता ऑनलाईन करने के उपरांत चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा देय राशि बालिका की माता या माता ना होने पर पिता अथवा अभिभावक के बैंक खाते में ऑनलाईन ट्रांसफर की जायेगी।

• प्रथम व द्वितीय किश्त का लाभ प्राप्त करने के लिये पृथक से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा ओजस पोर्टल के माध्यम से डी.बी. टी. प्रणाली द्वारा लाभार्थी को भुगतान किया जाएगा।

• द्वितीय किश्त का लाभ लेने हेतु टीकाकरण के प्रमाण के रूप में मातृ-शिशु स्वास्थ्य कार्ड /ममता कार्ड के आधार पर टीकाकरण का समस्त डाटा चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पीसीटीएस ओजस पोर्टल पर अपलोड करने पर देय होगा।

• तीसरी किश्त से लेकर छठी किश्त के लाभ हेतु प्रथम कक्षा से 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने के उपरान्त सम्बंधित राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के माध्यम से दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। इस हेतु बालिका के माता-पिता अभिभावक से पूर्व किश्तों की आई डी. के अलावा किसी प्रकार का पृथक से कोई आवेदन नहीं करवाया जाएगा। पूर्व किश्तों की आईडी के माध्यम से पोर्टल पर बालिका का विवरण ट्रैक किया जाएगा।

• अंतिम किश्त अर्थात बालिका के स्नातक कक्षा में प्रवेश करने पर सम्बंधित समस्त दस्तावेज पोर्टल पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अपलोड करने होंगे ताकि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने तथा 21 वर्ष पूर्ण होने पर योजना का लाभ दिया जा सके। लाडो प्रोत्साहन योजना में राज श्री योजना से दो संतान की बाध्यता हटा दी गई है।