राजस्थान सरकार के कर्मचारियों के लिये मकान किराया भत्ता (HOUSE RENT ALLOWANCE) नियम

राजस्थान सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले गृह मकान किराया भत्ता (House Rent Allowance)  से संबंधित नियमों में हाल ही में महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। यह संशोधन राजस्थान सेवा नियमों के नियम 42 के तहत लागू किए गए हैं। इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य अवकाश या अस्थायी स्थानांतरण के दौरान कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता (House Rent Allowance)  का सुचारू भुगतान सुनिश्चित करना है।

मकान किराया भत्ता (HOUSE RENT ALLOWANCE)  से संबंधित नए नियमों की मुख्य बातें

1. अवकाश काल और अस्थायी स्थानांतरण के दौरान मकान किराया भत्ता (House Rent Allowance) का भुगतान– किसी भी सरकारी कर्मचारी को अवकाश काल या अस्थायी स्थानांतरण के दौरान वही मकान किराया भत्ता (House Rent Allowance) मिलेगा जो अवकाश पर जाने से पहले मिल रहा था।

2. अवकाश की अवधि और प्रकार

अवकाश काल की अधिकतम अवधि: 120 दिन।–

सेवानिवृत्ति की तैयारी के लिए ली गई विशेषाधिकार अवकाश: अधिकतम 120 दिन।

मातृत्व अवकाश: इस अवकाश के लिए मकान किराया भत्ता (House Rent Allowance)  की सीमा 180 दिन तक बढ़ाई जाएगी।

टीबी, कैंसर, कुष्ठ रोग, या मानसिक रोग से पीड़ित कर्मचारियों के लिए अवकाश की अवधि 240 दिन तक बढ़ाई जाएगी।

नोट: अध्ययन अवकाश और अस्वीकृत अवकाश इस सीमा में शामिल नहीं होंगे।

3. अस्थायी स्थानांतरण पर मकान किराया भत्ता (HOUSE RENT ALLOWANCE)  का प्रावधानअस्थायी स्थानांतरण: वह स्थानांतरण जहां ड्यूटी अवधि चार महीने से अधिक न हो। प्रतिनियुक्ति भी इसमें शामिल होगी। यदि अस्थायी ड्यूटी चार महीने से अधिक बढ़ाई जाती है, तो मकान किराया भत्ता विस्तार आदेश की तारीख तक दिया जाएगा।

4. चिकित्सा प्रमाण-पत्र की भूमिका

किसी कर्मचारी को चिकित्सा आधार पर ली गई अवकाश के लिए मकान किराया भत्ता (HOUSE RENT ALLOWANCE)  प्राप्त करने के लिए वरिष्ठ या कनिष्ठ विशेषज्ञ का प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा।

अगर कर्मचारी गंभीर बीमारियों (टीबी, कैंसर, कुष्ठ रोग, मानसिक रोग) से पीड़ित हैं, तो अवकाश अवधि की सीमा 240 दिन तक बढ़ाई जाएगी।

5. अतिरिक्त प्रमाण-पत्र की आवश्यकता

120 दिनों से अधिक की अवकाश पर मकान किराया भत्ता (HOUSE RENT ALLOWANCE)  प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को अनुलग्नक-बी में निर्धारित प्रमाण-पत्र जमा करना होगा।

राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को देय मकान किराया भत्ता की दरें-


सातवें वेतन आयोग में राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को निम्नानुसार मकान किराया भत्ता (HOUSE RENT ALLOWANCE) उनके मूल वेतन पर देय हैः-

WITH EFFECT FROMCities Classified-Bikaner, Jaipur, Jodhpur, Kota, AjmerOTHER PLACES
1/10/201716%8%
1/7/202118%9%
1/11/202420%10%

प्रश्न: क्या अस्वीकृत अवकाश के दौरान मकान किराया भत्ता (HOUSE RENT ALLOWANCE)  मिलता है?

उत्तर: नहीं, अस्वीकृत अवकाश पर मकान किराया भत्ता (HOUSE RENT ALLOWANCE)  का भुगतान नहीं किया जाएगा।

प्रश्न: मातृत्व अवकाश के दौरान कितने दिनों तक मकान किराया भत्ता (HOUSE RENT ALLOWANCE)  दिया जाएगा?

उत्तर: मातृत्व अवकाश के दौरान मकान किराया भत्ता (HOUSE RENT ALLOWANCE)  की सीमा 180 दिन है।

प्रश्न: चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर ली गई अवकाश पर मकान किराया भत्ता (HOUSE RENT ALLOWANCE)  का लाभ कितने दिनों तक मिलेगा?

उत्तर: गंभीर बीमारियों के लिए ली गई अवकाश पर मकान किराया भत्ता (HOUSE RENT ALLOWANCE)  का लाभ 240 दिनों तक मिलेगा।

प्रश्न: अस्थायी स्थानांतरण की अधिकतम अवधि क्या है?

उत्तर: अस्थायी स्थानांतरण की अधिकतम अवधि चार महीने है।