देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना 2018-19
1. नाम एवं प्रभावित क्षेत्र:
(1) इस योजना का नाम देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण तथा प्रोत्साहन राशि योजना होगा।
(2) यह नियम राज्य में पिछडा वर्ग में से अति पिछडे वर्ग में गुर्जर सहित 05 जातियों यथा 1. बंजारा, बालदिया, लबाना 2. गाडिया-लौहार, गाडोलिया 3. गूजर, गुर्जर 4 राईका बारी (देबासी देवासी) 5. गडरिया, (गाडरी), गायरी] देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना संशोधन नियम 2018 कहलायेंगें। राजस्थान सरकार कार्मिक (क-2) विभाग के पत्र क्रमांक 7 (2) कार्मिक / क-2/2015 पार्ट जयपुर दिनांक 02.7.2018 से मंत्रीमण्डल की आज्ञा क्रमांक 109 / 2018 दिनांक 02.07.2018 एवं वित्त विभाग की आई डी संख्या 101803910 दिनांक 02.07.2018 के द्वारा प्रदत्त सहमति की पालना में जारी किये जाते है।
(3) यह नियम सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में प्रभावित होंगे
(4) यह नियम 2 जुलाई 2018 से प्रभावी होगें तथा वर्ष 2018-19 के लिए आवेदन करने वाली छात्राओं से मान्य होगें।
2-देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना का उद्देश्य :
राज्य में पिछड़ा वर्ग में से अति पिछड़े वर्ग में गुर्जर सहित 05 जातियों [यथा 1. बंजारा, बालदिया, लबाना 2 गाडिया लौहार, गाडोलिया 3. गूजर, गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी, देवासी) 5. गडरिया (गाडरी), गायरी] की छात्राओं को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड / केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा की परीक्षा तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक / स्नातकोत्तर डिग्री परीक्षाओं में अधिक से अधिक अंक लाने, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने, उच्च अध्ययन हेतु आकर्षित करने एवं उच्च शिक्षा हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध कराने तथा आर्थिक सहयोग प्रदान करना है ।
3- योजना के अन्तर्गत देय लाभ :
(1) स्कूटी वितरण :- राजस्थान मूल की विशेष पिछडे वर्ग में से अति पिछड़े वर्ग की वे छात्राऐं जिन्होंने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड / केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 12वीं (सी. सैकण्डरी) परीक्षा उत्तीर्ण में पूर्णतया 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किये है तथा राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों, राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हो, उनको 1000 (एक हजार मात्र) स्कूटी स्वीकृत कर निःशुल्क वितरित की जावेगी। नियमित अध्ययनरत छात्राओं को 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण में प्राप्तांक प्रतिशत की वरियता सूची तैयार कर स्वीकृत की जावेगी। शेष छात्राओं के आवेदन पत्रों को प्रोत्साहन राशि हेतु स्वीकार कर नियमानुसार प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जावेगी। यदि पूर्ण प्रयास करने के उपरान्त भी राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं के आवेदन पूर्ण / सही प्राप्त नहीं होते है, तो जितने आवेदन कम प्राप्त होगे उतनी स्कूटी वरियता सूची के आधार पर राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को स्वीकृत की जा सकेगी।
स्कूटी वितरण के साथ एक वर्ष का बीमा, दो लीटर पेट्रोल (एक बार ही) तथा छात्रा को सुपुर्द करने तक का परिवहन व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जावेगा। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी अंक तालिकाओं में प्राप्तांक प्रतिशत निकाला हुआ होना चाहिए।
(2) प्रोत्साहन राशि :- राजस्थान मूल की विशेष पिछड़े वर्ग में से अति पिछड़े वर्ग की वे छात्राऐं जो राजस्थान के राजकीय महाविद्यालय, राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत है, उनके द्वारा 12वीं (सी० सैकण्ड्री) [जो छात्राऐं स्कूटी स्वीकृति की वरीयता सूची में नहीं आ पाती हैं उन्हें], स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में क्रमशः पूर्णतया 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किये है। उन्हें क्रमशः प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष में रु. 10,000/- (रु. दस हजार मात्र) वार्षिक तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष (पी०जी० डिग्री प्रवेश वर्ष) में रु. 20,000/- (रु. बीस हजार मात्र) वार्षिक तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में पूर्णतया 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में रू. 20,000/- ( बीस हजार मात्र) वार्षिक बतोर प्रोत्साहन राशि दी जावेगी।
उक्त योजना का लाभ प्राप्त करने वाली छात्रा को देवनारायण शिक्षा आर्थिक सहायता योजना / अन्य आर्थिक सहायता योजना में लाभ देय नहीं होगा। यदि वे इस योजना का लाभ नहीं ले पाती हैं तो अन्य योजनाओं में लाभ हेतु आवेदन करने के लिए स्वतन्त्र होगी। 4- पात्रता :- निम्न शर्तों की पूर्ति करने पर लाभ देय होगा :
(1) योजना का लाभ विशेष पिछड़े वर्ग में से अति पिछड़े वर्ग की उन छात्राओं को ही प्राप्त होगा जो राजस्थान की मूल निवासी है तथा राजकीय महाविद्यालय / राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों के विभागों, कृषि विश्वविद्यालयों / कृषि महाविद्यालयों, संस्कृत विश्वविद्यालयों / संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत है।
(2) छात्रा के माता-पिता / अभिभावक / संरक्षक / पति की वार्षिक आय रु.2,00,000/- (रु. दो लाख) से कम होनी चाहिए।
(3) योजना का लाभ अविवाहित, विवाहित, विधवा तथा परित्यक्ता छात्राओं को देय होगा।
(4) जिन छात्राओं को देवनारायण छात्रा उच्च शिक्षा आर्थिक सहायता या अन्य किसी प्रकार की छात्रवृति मिल रही हो, उन्हें इस योजना के तहत स्कूटी / प्रोत्साहन राशि देय नहीं है।
(5) 12वीं (सी०सैकण्ड्री) तथा नियमित स्नातक प्रथम वर्ष एवं स्नातक अन्तिम वर्ष एवं नियमित स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अन्तराल (गेप) होने पर योजना का लाभ देय नहीं है।
5- आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक प्रमाण पत्र / दस्तावेज :
(1) राजकीय महाविद्यालय / राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों के विभाग, कृषि विश्वविद्यालय / कृषि महाविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय / संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश हेतु फीस जमा रसीद की स्व-प्रमाणित प्रति ।
(2) गत वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण की अंक तालिका की स्व-प्रमाणित प्रति ।
(3) मूल निवास प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, की स्व-प्रमाणित प्रति
(4) जाति प्रमाण पत्र विशेष पिछडे वर्ग का जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, की स्व-प्रमाणित प्रति ।
(5) छात्रा के माता-पिता/पति अभिभावक / संरक्षक का वार्षिक आय प्रमाण-पत्र छः माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। माता-पिता नहीं होने / पति नहीं होने / परित्यक्ता होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही अभिभावक / संरक्षक का आय प्रमाण पत्र मान्य होगा।
(6) छात्रा के राष्ट्रीयकृत बैंक बचत खाता पासबुक की स्व-प्रमाणित प्रति जिसमें आईएफएससी कोड स्पष्ट अंकित हो ।
(7) आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति ।
( 8 ) भामाशाह कार्ड बना हुआ हो बिना भामाशाह कार्ड आवेदन Online नहीं किया जा सकेगा। (9) इस आशय का शपथ पत्र कि लाभार्थी अन्य किसी प्रकार की छात्रवृति / योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर रही है।
6- आवेदन प्रक्रिया :
(1) राज्य में पिछडा वर्ग में से अति पिछड़े वर्ग की छात्राओं द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र ऑनलाईन भरा जा सकेगा।
(2) प्राचार्य महाविद्यालय द्वारा प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों एवं प्रमाण पत्रों की आवश्यक जाँच कर प्रत्येक छात्रा का नाम, पिता का नाम कक्षा संकाय, पता, प्राप्तांक प्रतिशत अंकित करते हुए प्रमाणित एवं हस्ताक्षर कर जिले के नोडल अधिकारी को ऑनलाईन (Forward) करेगें तत्पश्चात् जिला नोडल अधिकारी समस्त दस्तावेज वर्णित तथ्यों की जांच एवं सत्यापन पश्चात् आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर में निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन (Forward) करेंगे।
(3) राज्य में पिछड़ा वर्ग में से अति पिछड़े वर्ग की छात्रायें मेधावी छात्रा स्कूटी योजना में आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगी यदि उनके द्वारा आवेदन किया जाता है तो स्वतः आवेदन निरस्त योग्य होगा।
7- भुगतान प्रक्रिया :
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर में जिला नोडल अधिकारी से प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की जाँच कर राजकीय महाविद्यालयों के डिग्री प्रथम वर्ष में नियमित अध्ययनरत विशेष पिछड़े वर्ग की छात्राओं की 12वीं (सी०सैकण्ड्री) परीक्षा उत्तीर्ण की प्राप्तांक प्रतिशत के अनुसार वरियता सूची बनाकर प्रथम 1000 छात्राओं को स्कूटी स्वीकृत की जावेगी। शेष छात्राओं के आवेदन पत्रों पर नियमानुसार प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की जावेगी।
स्नातक डिग्री में नियमित अध्ययनरत प्रथम वर्ष, द्वितीय, तृतीय तथा स्नातकोत्तर डिग्री में नियमित अध्ययनरत छात्राओं के सही आवेदन पत्रों पर प्रोत्साहन राशि स्वीकृत कर बैंक खातों के माध्यम से भुगतान संबंधी कार्यवाही की जावेंगी।
8- आय प्रमाण पत्र के प्रयोजनार्थ :
आय परीक्षण के प्रयोजन के लिए अविवाहित छात्रा के लिए माता पिता / अभिभावक एवं स्वयं छात्रा तथा विवाहित छात्रा के लिए पति एवं स्वयं छात्रा, विधवा एवं परित्यक्ता छात्रा की स्थिति में संरक्षक / अभिभावक एवं स्वयं छात्रा की आय को निम्नांकित बिन्दु अनुरूप आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावे:
(1) वेतन भोगी कर्मचारी आय का प्रमाण पत्र (फार्म नं. 16) नियोक्ता अधिकारी से प्राप्त कर संलग्न करें। वेतन भोगी कर्मचारियों की वार्षिक आय से आशय वेतन एवं समस्त भत्तों से है। वेतन भोगी कार्मिकों में राज्य सरकार केन्द्र सरकार / इनके बोर्ड / कोर्पोरेशन, बैंक, एल.आई.सी. कम्पनी तथा फैक्ट्रीज में नियोजित कार्मिक सम्मिलित है।
(2) पेंशन भोगी कर्मचारी पेंशन आदेश की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें साथ ही पेंशन एवं मंहगाई भत्तों का प्रमाण पत्र भी संलग्न करें।
(3) अन्य स्त्रोतों से आय के मामलों में आयकर लगने वाले व्यक्ति को आयकर विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करना अनिवार्य है, जिसमें गत वर्ष की वास्तविक आय दर्शायी जानी चाहिए।
(4 ) वेतन / पेंशन भोगी कर्मचारियों के अलावा सभी को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशानुसार निर्धारित प्रपत्र में आय प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। नियमों का विनिर्णय : इन नियमों की व्याख्या अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा की जावेगी जिनका निर्णय अन्तिम होगा।
नोट-
(1) ऑनलाईन आवेदन पत्र में जांच उपरान्त महाविद्यालय / जिला नोडल अधिकारी/ आयुक्तालय) पायी गई कमी की पूर्ति दी गई अवधि में छात्रा द्वारा नहीं करने पर आवेदन निरस्त होगा। जिसका उत्तरदायित्व सम्बन्धित छात्रा / अभिभावक का होगा।
(2) छात्रा को स्वीकृत स्कूटी का रजिस्ट्रेशन की दिनांक से तीन वर्ष तक विक्रय / बेचान नहीं किया जा सकेगा।